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निलंबित IPS मनीष अग्रवाल सहित तीन के खिलाफ आरोप पत्र पेश

एसीबी मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को एसीबी ने दौसा में दलालों के जरिए अवैध वसूली करने से जुड़े मामले में दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल और दलाल नीरज मीणा सहित गोपाल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. वहीं, कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है.

Suspended IPS Manish Aggarwal,  Special court of acb cases
निलंबित IPS मनीष अग्रवाल
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Published : Mar 9, 2021, 7:25 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को एसीबी ने दौसा में दलालों के जरिए अवैध वसूली करने से जुड़े मामले में दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल और दलाल नीरज मीणा सहित गोपाल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. वहीं, कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है. अदालत की ओर से आरोप पत्र के दस्तावेजों की जांच और मिलान का कार्य किया जा रहा है. इसके पूरा होने पर आरोप पत्र की कॉपी आरोपियों को सौंपी जाएगी.

पढ़ें- बड़ी चूक: कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा, दिव्यांग आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार

एसीबी की ओर से पेश करीब 4000 पेज के इस आरोप पत्र में आरोपियों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 7ए, 12 और आईपीसी की धारा 120बी सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल अपने दलालों के जरिए हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेता था. यहां तक की उसने रिश्वत राशि को लेकर इनसे मासिक बंधी भी बांध रखी थी.

आरोपी मनीष अग्रवाल सीधे तौर पर रिश्वत ना लेकर काम में रुकावट डालकर अपने दलाल को आगे कर देता था और फिर दूसरे पक्ष से रिश्वत ली जाती थी. गौरतलब है कि प्रकरण को लेकर आरोपी नीरज गत 13 जनवरी, मनीष अग्रवाल 2 फरवरी और गोपाल सिंह 15 फरवरी से जेल में बंद है.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को एसीबी ने दौसा में दलालों के जरिए अवैध वसूली करने से जुड़े मामले में दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल और दलाल नीरज मीणा सहित गोपाल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. वहीं, कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है. अदालत की ओर से आरोप पत्र के दस्तावेजों की जांच और मिलान का कार्य किया जा रहा है. इसके पूरा होने पर आरोप पत्र की कॉपी आरोपियों को सौंपी जाएगी.

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एसीबी की ओर से पेश करीब 4000 पेज के इस आरोप पत्र में आरोपियों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 7ए, 12 और आईपीसी की धारा 120बी सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल अपने दलालों के जरिए हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेता था. यहां तक की उसने रिश्वत राशि को लेकर इनसे मासिक बंधी भी बांध रखी थी.

आरोपी मनीष अग्रवाल सीधे तौर पर रिश्वत ना लेकर काम में रुकावट डालकर अपने दलाल को आगे कर देता था और फिर दूसरे पक्ष से रिश्वत ली जाती थी. गौरतलब है कि प्रकरण को लेकर आरोपी नीरज गत 13 जनवरी, मनीष अग्रवाल 2 फरवरी और गोपाल सिंह 15 फरवरी से जेल में बंद है.

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