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पात्र होने के बाद भी PTI पद पर नियुक्ति क्यों नहीं दी: हाईकोर्ट - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में चयनित होने वाले अभ्यर्थी को अपात्र बताकर नियुक्ति नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Apr 26, 2021, 3:23 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में चयनित होने वाले अभ्यर्थी को अपात्र बताकर नियुक्ति नहीं देने पर कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और डीईओ राजसमंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश सीताराम मीणा और अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें- राजस्थान में कोरोना से लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग के पास पर्याप्त संसाधन: मंत्री रघु शर्मा

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कोटा ओपन विवि से 12वीं के समकक्ष बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रिपरेटरी कोर्स करने के अलावा संबंधित वर्ग में स्नातक किया था. वहीं याचिकाकर्ताओं का पीटीआई भर्ती में चयन होने के बावजूद डीईओ ने इस कोर्स को 12वीं के समतुल्य नहीं मानकर शिक्षा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा.

निदेशालय ने भी याचिकाकर्ताओं को पात्र मान लिया. इसके बावजूद भी डीईओ ने नियुक्ति नहीं दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में चयनित होने वाले अभ्यर्थी को अपात्र बताकर नियुक्ति नहीं देने पर कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और डीईओ राजसमंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश सीताराम मीणा और अन्य की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कोटा ओपन विवि से 12वीं के समकक्ष बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रिपरेटरी कोर्स करने के अलावा संबंधित वर्ग में स्नातक किया था. वहीं याचिकाकर्ताओं का पीटीआई भर्ती में चयन होने के बावजूद डीईओ ने इस कोर्स को 12वीं के समतुल्य नहीं मानकर शिक्षा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा.

निदेशालय ने भी याचिकाकर्ताओं को पात्र मान लिया. इसके बावजूद भी डीईओ ने नियुक्ति नहीं दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.

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