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निलंबित मेयर के पति राजाराम और कंपनी प्रतिनिधि सप्रे के खिलाफ चालान पेश

एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-एक में शुक्रवार को एसीबी ने बीवीजी कंपनी के निगम पर बकाया 276 करोड़ रुपये के भुगतान के बदले बीस करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में ग्रेटर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. जिसमें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. जबकि संदीप चौधरी व निंबाराम सहित अन्य के खिलाफ धारा 173(8) में जांच लंबित रखी है.

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निलंबित मेयर के पति राजाराम और कंपनी प्रतिनिधि सप्रे के खिलाफ चालान पेश
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Published : Aug 27, 2021, 9:08 PM IST

जयपुर. एसीबी ने 2860 पेज के चालान में कहा कि बीवीजी कंपनी का नगर निगम पर 276 करोड़ रुपये बकाया था. बकाया राशि के भुगतान के लिए बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, निलंबित मेयर सौम्या के पति राजाराम गुर्जर के बीच में बातचीत हुई. इस दौरान निंबाराम की भी मौजूदगी रही.

बातचीत में बकाया भुगतान के बदले बीस करोड़ रुपये की रिश्वत की बात की गई. इस पर एसीबी ने मामले की जांच की और राजाराम गुर्जर, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, संदीप चौधरी और निंबाराम के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7 व 8 व आईपीसी की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया. वहीं एसीबी ने संबंधित वीडियो में मौजूद राजाराम व निंबाराम की पहचान के लिए उसे जयपुर एफएसएल में भिजवाया था और एफएसएल में भी इसकी पुष्टि हुई है.

पढ़ें : बड़ी खबर : सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

पढ़ें : BVG कंपनी रिश्वत प्रकरण: राजाराम और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे को भेजा जेल

आरोप पत्र में कहा गया कि सौम्या गुर्जर अपने पदीय कर्तव्यों से संबंधित बात पति राजाराम को बताती थी और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है. गौरतलब है कि एसीबी ने राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को 29 जून को गिरफ्तार किया था. जबकि मामले में दो अन्य आरोपी निंबाराम व संदीप चौधरी की गिरफ्तारी बाकी है.

जयपुर. एसीबी ने 2860 पेज के चालान में कहा कि बीवीजी कंपनी का नगर निगम पर 276 करोड़ रुपये बकाया था. बकाया राशि के भुगतान के लिए बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, निलंबित मेयर सौम्या के पति राजाराम गुर्जर के बीच में बातचीत हुई. इस दौरान निंबाराम की भी मौजूदगी रही.

बातचीत में बकाया भुगतान के बदले बीस करोड़ रुपये की रिश्वत की बात की गई. इस पर एसीबी ने मामले की जांच की और राजाराम गुर्जर, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, संदीप चौधरी और निंबाराम के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7 व 8 व आईपीसी की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया. वहीं एसीबी ने संबंधित वीडियो में मौजूद राजाराम व निंबाराम की पहचान के लिए उसे जयपुर एफएसएल में भिजवाया था और एफएसएल में भी इसकी पुष्टि हुई है.

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आरोप पत्र में कहा गया कि सौम्या गुर्जर अपने पदीय कर्तव्यों से संबंधित बात पति राजाराम को बताती थी और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है. गौरतलब है कि एसीबी ने राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को 29 जून को गिरफ्तार किया था. जबकि मामले में दो अन्य आरोपी निंबाराम व संदीप चौधरी की गिरफ्तारी बाकी है.

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