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कोल्ड चैन मैनेजर भर्ती-2018: परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटी, एक महीने में प्रक्रिया पूरी करने के आदेश - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोल्ड चैन मैनेजर भर्ती-2018 का परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है. साथ ही एक महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है.

Cold Chain Manager Recruitment-2018,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Feb 17, 2021, 9:21 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोल्ड चैन मैनेजर भर्ती-2018 का परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने एक महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है. अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल याचिकाकर्ताओं को वरीयता देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश चन्द्रकांता और अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें- स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018: विवादित उत्तरों के लिए जांच कमेटी गठित करने के आदेश

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता संविदा पर वैक्सीन के रख-रखाव और वितरण का काम कर रहे हैं. सरकार अब नए सिरे से इन पदों को संविदा पर भर रही है, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को पद से हटाया गया है. याचिका में कहा गया कि संविदाकर्मी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे संविदाकर्मी को नियुक्त नहीं किया जा सकता.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 2018 से पहले सभी तरह की वैक्सीन की खरीदारी, प्रबंधन और वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से फंड दिया जाता था. उसी फंड के जरिए एक प्राइवेट कंपनी के जरिए नियुक्त संविदाकर्मी काम कर रहे थे. संयुक्त राष्ट्र ने फंड देना बंद कर दिया तो सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन के प्रबंधन, वितरण के लिए संविदा पर भर्ती कर रही है ताकि योग्यकर्मी मिल सके और इस प्रक्रिया में सभी को शामिल होने का अवसर दिया गया है.

इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने भर्ती का परिणाम जारी करने पर पूर्व में लगी रोक को हटाते हुए एक महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोल्ड चैन मैनेजर भर्ती-2018 का परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने एक महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है. अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल याचिकाकर्ताओं को वरीयता देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश चन्द्रकांता और अन्य की याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता संविदा पर वैक्सीन के रख-रखाव और वितरण का काम कर रहे हैं. सरकार अब नए सिरे से इन पदों को संविदा पर भर रही है, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को पद से हटाया गया है. याचिका में कहा गया कि संविदाकर्मी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे संविदाकर्मी को नियुक्त नहीं किया जा सकता.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 2018 से पहले सभी तरह की वैक्सीन की खरीदारी, प्रबंधन और वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से फंड दिया जाता था. उसी फंड के जरिए एक प्राइवेट कंपनी के जरिए नियुक्त संविदाकर्मी काम कर रहे थे. संयुक्त राष्ट्र ने फंड देना बंद कर दिया तो सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन के प्रबंधन, वितरण के लिए संविदा पर भर्ती कर रही है ताकि योग्यकर्मी मिल सके और इस प्रक्रिया में सभी को शामिल होने का अवसर दिया गया है.

इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने भर्ती का परिणाम जारी करने पर पूर्व में लगी रोक को हटाते हुए एक महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.

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