जयपुर. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश बनवारी लाल शर्मा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के छह माह बाद भी पेंशन परिलाभ नहीं दिए गए, बल्कि वर्ष 2017 की अधिसूचना को हवाला देते हुए उसे पूर्व में दिए गए वेतन की रिकवरी निकाल दी.
याचिका में कहा गया कि वर्ष 2017 की अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रिकवरी निकाली गई है, जबकि किसी भी कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में याचिकाकर्ता से की गई रिकवरी पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.