ETV Bharat / city

राजस्थान : कृषि उपज मंडी के रिटायर्ड कर्मचारी से रिकवरी पर रोक - withholding recovery

राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि उपज मंडी, समिति जयपुर के रिटायर्ड कर्मचारी से 30 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के जरिए की जा रही रिकवरी पर रोक लगाते हुए पेंशन परिलाभ जारी करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में वित्त सचिव, कृषि एवं विपणन निदेशक सहित मंडी समिति सचिव से जवाब मांगा है.

rajasthan high court
कृषि उपज मंडी के रिटायर्ड कर्मचारी से रिकवरी पर रोक
author img

By

Published : Oct 7, 2021, 6:58 PM IST

जयपुर. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश बनवारी लाल शर्मा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के छह माह बाद भी पेंशन परिलाभ नहीं दिए गए, बल्कि वर्ष 2017 की अधिसूचना को हवाला देते हुए उसे पूर्व में दिए गए वेतन की रिकवरी निकाल दी.

पढ़ें : जयपुर : बिजली संकट के लिए वसुंधरा राजे ने साधा निशाना, कहा- 'गहलोत राज' में बिजली कटौती से सभी त्रस्त

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2017 की अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रिकवरी निकाली गई है, जबकि किसी भी कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में याचिकाकर्ता से की गई रिकवरी पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

जयपुर. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश बनवारी लाल शर्मा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के छह माह बाद भी पेंशन परिलाभ नहीं दिए गए, बल्कि वर्ष 2017 की अधिसूचना को हवाला देते हुए उसे पूर्व में दिए गए वेतन की रिकवरी निकाल दी.

पढ़ें : जयपुर : बिजली संकट के लिए वसुंधरा राजे ने साधा निशाना, कहा- 'गहलोत राज' में बिजली कटौती से सभी त्रस्त

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2017 की अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रिकवरी निकाली गई है, जबकि किसी भी कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में याचिकाकर्ता से की गई रिकवरी पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.