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किसानों को बड़ी राहत, कृषि कनेक्शनों के लिए नहीं लेनी पड़ेगी NOC...इन 5 श्रेणी वालों को भी लाभ

राज्य सरकार की ओर से 21 सितंबर 2020 के पत्र के द्वारा भूजल दोहन संबंधित नई व्यवस्था एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन पालना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेयजल, घरेलू उपयोग एवं कृषि कार्य के लिए जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने से छूट दी गई है. पढ़ें विस्तृत खबर

राजस्थान बिजली विभाग, किसानों को बड़ी राहत, Agricultural electricity connections, Central Ground Water Authority
राजस्थान बिजली विभाग, किसानों को बड़ी राहत, Agricultural electricity connections, Central Ground Water Authority
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Published : Jan 12, 2021, 9:37 AM IST

जयपुर. कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदक को नलकूप कुआं स्थापित करने के लिए किसी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है. डिस्कॉम अध्यक्ष दिनेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र 24 सितंबर 2020 के अनुसार राज्य में भूजल दोहन संबंधित नई व्यवस्था दिशा निर्देशों का प्रकाशन किया गया था. इसे राज्य मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर 2020 के द्वारा अनुमोदित कर राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

पढ़ेंः 'किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र जल्द से जल्द स्कूलों में शिफ्ट किए जाएं'

नई गाइडलाइन के अनुसार निम्न पांच श्रेणियों में भू-जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने से छूट दी गई है. इन श्रेणियों में डीजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यवस्थित घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कृषि कार्यकलाप, 10 सीयूएम प्रतिदिन से कम भूजल का आहरण करने वाली माइक्रो और स्माल उद्योग शामिल हैं.

राजस्थान बिजली विभाग, किसानों को बड़ी राहत, Agricultural electricity connections, Central Ground Water Authority
दिशा निर्देश संबंधी जारी पत्र

निर्देशों में कहा गया था कि सभी विभाग उनके अधीन उपरोक्त कार्यों के लिए आमजन और किसानों को लाभ के लिए उपरोक्त नीति की क्रियान्विति कराएंगे. भूजल दोहन से छूट प्राप्त श्रेणियों में निर्मित किए जाने वाले भूजल दोहन संरचनाओं के साथ साथ वर्षा जल संरक्षण व संवर्धन सभी उपभोक्ता निर्धारित नीतियों के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे.

जयपुर. कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदक को नलकूप कुआं स्थापित करने के लिए किसी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है. डिस्कॉम अध्यक्ष दिनेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र 24 सितंबर 2020 के अनुसार राज्य में भूजल दोहन संबंधित नई व्यवस्था दिशा निर्देशों का प्रकाशन किया गया था. इसे राज्य मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर 2020 के द्वारा अनुमोदित कर राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

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नई गाइडलाइन के अनुसार निम्न पांच श्रेणियों में भू-जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने से छूट दी गई है. इन श्रेणियों में डीजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यवस्थित घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कृषि कार्यकलाप, 10 सीयूएम प्रतिदिन से कम भूजल का आहरण करने वाली माइक्रो और स्माल उद्योग शामिल हैं.

राजस्थान बिजली विभाग, किसानों को बड़ी राहत, Agricultural electricity connections, Central Ground Water Authority
दिशा निर्देश संबंधी जारी पत्र

निर्देशों में कहा गया था कि सभी विभाग उनके अधीन उपरोक्त कार्यों के लिए आमजन और किसानों को लाभ के लिए उपरोक्त नीति की क्रियान्विति कराएंगे. भूजल दोहन से छूट प्राप्त श्रेणियों में निर्मित किए जाने वाले भूजल दोहन संरचनाओं के साथ साथ वर्षा जल संरक्षण व संवर्धन सभी उपभोक्ता निर्धारित नीतियों के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे.

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