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राजस्थान सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों पर कसा शिकंजा, नियमों में किया संशोधन - rajasthan private security agency

प्रदेश की गहलोत सरकार ने राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी नियमों में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत अब राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम- 2006 का नाम बदलकर राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) (संसोधन) नियम- 2020 कर दिया है.

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निजी सुरक्षा एजेंसी नियमों में संशोधन
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Published : Aug 19, 2020, 5:28 PM IST

जयपुर. गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने एक अधिसूचना जारी कर पूर्व में स्थापित राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (Rajasthan Private Security Agency) (विनियमन) नियम- 2006 का नाम परिवर्तन कर राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) (संशोधन) नियम- 2020 कर दिया है. यह नियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और उसके बाद से लागू किया जाएगा.

गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम- 2006 के अन्तर्गत मौजूद अभिव्यक्ति 'जिला पुलिस अधीक्षक' के स्थान पर 'जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त' शब्द संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः मुख्य सचिव ने ली कई विभागों के विकास एवं समन्वय समिति की बैठक

इसी तरह नियम- 5 में ऐसे किसी भी एजेंसी, पार्टनरशिप फर्म या कम्पनी, जिनके नामों में डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन, सर्वीलियन्स, इन्टेलीजेन्स, इन्टेरोगेशन, फेसेलिटी और लेबर सप्लायर जैसे शब्द शमिल हैं, उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः जयपुर: सचिवालय में अचानक पहुंचे 15 कमांडो ने बढ़ाया कौतूहल

इस संबंध में मौजूदा प्रपत्र II और प्रपत्र- v में वर्णित अभिव्यक्ति 'पुलिस अधीक्षक' और 'जिला पुलिस अधीक्षक' के स्थान पर 'जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं.

जयपुर. गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने एक अधिसूचना जारी कर पूर्व में स्थापित राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (Rajasthan Private Security Agency) (विनियमन) नियम- 2006 का नाम परिवर्तन कर राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) (संशोधन) नियम- 2020 कर दिया है. यह नियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और उसके बाद से लागू किया जाएगा.

गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम- 2006 के अन्तर्गत मौजूद अभिव्यक्ति 'जिला पुलिस अधीक्षक' के स्थान पर 'जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त' शब्द संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाएगा.

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इसी तरह नियम- 5 में ऐसे किसी भी एजेंसी, पार्टनरशिप फर्म या कम्पनी, जिनके नामों में डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन, सर्वीलियन्स, इन्टेलीजेन्स, इन्टेरोगेशन, फेसेलिटी और लेबर सप्लायर जैसे शब्द शमिल हैं, उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा.

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इस संबंध में मौजूदा प्रपत्र II और प्रपत्र- v में वर्णित अभिव्यक्ति 'पुलिस अधीक्षक' और 'जिला पुलिस अधीक्षक' के स्थान पर 'जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं.

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