जयपुर. देशभर के साथ अब प्रदेश में भी कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में गिरावट होने के साथ गृह विभाग ने सबकुछ 'अनलॉक' कर (After 23 months Rajasthan Unlocked) दिया है.
13 फरवरी यानी रविवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी निजी और सरकारी स्कूल की कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों के खोलने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देश, आदेश और संशोधित आदेशों के जरिए लगाए गए सभी प्रतिबंधों को निरस्त (Rajasthan unlocked No Restrictions from 16 February 2022) कर दिया गया है.
माता पिता की सहमति जरूरी: संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए गृह विभाग ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 16 फरवरी यानी आज से कक्षा 5 तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि सभी बच्चों को अभी भी माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही विद्यालय में आने की अनुमति होगी.
जारी रहेगी ऑनलाइन सुविधा: जो अभिभावक बच्चों को स्कूल नही भेजना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लास (Online Classes In Rajasthan) की सुविधा को स्कूल प्रशासन की ओर से निरन्तर जारी रखा जाएगा. इसके साथ ही स्कूल के सभी स्टाफ को कोरोना वैक्सीन कि दोनों डोज की सूची मुख्य द्वार पर चस्पा करनी होगी. ऐसा नही करने पर कानूनी कार्रवाई होगी.
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समारोह में शामिल होने की लिमिट हटाई गई: इसके अलावा गृह विभाग के आदेशों के मुताबिक शादियों से लेकर हर समारोह में अब अनलिमिटेड लोग शामिल हो सकेंगे . 250 लोगों की लिमिट हटा दी गई है. क्लब, रेस्त्रां, होटल, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स अब 100 फीसदी क्षमता से चल सकेंगे. धार्मिक स्थलों की पाबंदी भी समाप्त हो गई है.
RT-PCR को लेकर नियम: विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में (Covid Rule For Foreign Travellers To Rajasthan) आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम की ओर से आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा. RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा.
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जरूरी होगा डबल डोज सर्टिफिकेट: घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट (RT PCR Negative Report) प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट/ RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट नही दे पाता है, तो गंतव्य पर RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा. RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा.