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जयपुरः बहन के हत्यारे अभियुक्त को आजीवन कारावास, 52 हजार का जुर्माना भी लगाया - Sister killer punished

बहन की हत्या करने वाले भाई अभियुक्त शांतिलाल प्रजापत को एडीजे सांगानेर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

rajasthan news, एडीजे सांगानेर
हत्यारे भाई को मिली सजा
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Published : Feb 20, 2020, 9:19 PM IST

जयपुर. एडीजे सांगानेर ने बहन के ससुराल न जाने की बात से खफा होकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त शांतिलाल प्रजापत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ेंः बजट 2020: शिक्षा विभाग का 85 प्रतिशत बजट वेतन भत्ते में, स्कूलों के विकास के लिए सिर्फ 5 करोड़ का ही Budget

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया, कि अभियुक्त की शादी अपनी बहन अनिता की ननद से हुई थी. बहन के ससुराल नहीं जाने के कारण उसकी पत्नी भी उसके पास ना रहकर अपने पीहर में रह रही थी. इससे खफा होकर 21 फरवरी 2017 की रात अभियुक्त ने मुहाना थाना इलाके में कुल्हाडी से गला रेतकर अनिता की हत्या कर दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर. एडीजे सांगानेर ने बहन के ससुराल न जाने की बात से खफा होकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त शांतिलाल प्रजापत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया, कि अभियुक्त की शादी अपनी बहन अनिता की ननद से हुई थी. बहन के ससुराल नहीं जाने के कारण उसकी पत्नी भी उसके पास ना रहकर अपने पीहर में रह रही थी. इससे खफा होकर 21 फरवरी 2017 की रात अभियुक्त ने मुहाना थाना इलाके में कुल्हाडी से गला रेतकर अनिता की हत्या कर दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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