ETV Bharat / city

रिश्वत लेने वाले गिरदावर को 2 साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जमीन की पैमाइश करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले जोबनेर सर्किल के तत्कालीन गिरदावर रमेश चंद शर्मा को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

एसीबी मामले की विशेष अदालत
एसीबी मामले की विशेष अदालत
author img

By

Published : Nov 30, 2019, 9:52 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जमीन की पैमाइश करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले जोबनेर सर्किल के तत्कालीन गिरदावर रमेश चंद शर्मा को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि जोबनेर के किसान रंगाराम कुमावत ने 19 अगस्त 2006 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके खेत के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा है. स्थानीय गिरदावर ने उसकी जमीन की सही पैमाइश करने के लिए रिश्वत मांगी है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने अभियुक्त को 23 अगस्त 2006 को 2 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 30 हजार रुपए जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने घर से भागकर आई नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आजाद सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 19 अप्रैल 2017 को नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों से झगड़ा कर जयपुर आई थी और एक पार्क में अभियुक्त आजाद सिंह से मिली. अभियुक्त ने पीड़िता को नौकरी लगाने का झांसा दिया और अपने घर ले आया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. घटना को लेकर पीड़िता की ओर से शास्त्रीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 7 जुलाई को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जमीन की पैमाइश करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले जोबनेर सर्किल के तत्कालीन गिरदावर रमेश चंद शर्मा को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि जोबनेर के किसान रंगाराम कुमावत ने 19 अगस्त 2006 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके खेत के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा है. स्थानीय गिरदावर ने उसकी जमीन की सही पैमाइश करने के लिए रिश्वत मांगी है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने अभियुक्त को 23 अगस्त 2006 को 2 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 30 हजार रुपए जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने घर से भागकर आई नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आजाद सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 19 अप्रैल 2017 को नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों से झगड़ा कर जयपुर आई थी और एक पार्क में अभियुक्त आजाद सिंह से मिली. अभियुक्त ने पीड़िता को नौकरी लगाने का झांसा दिया और अपने घर ले आया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. घटना को लेकर पीड़िता की ओर से शास्त्रीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 7 जुलाई को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जमीन की पैमाइश करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले जोबनेर सर्किल के तत्कालीन गिरदावर रमेश चंद शर्मा को दो साल की सजा सुनाई है।Body:इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि जोबनेर के किसान रंगाराम कुमावत ने 19 अगस्त 2006 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके खेत के पास सडक निर्माण का काम चल रहा है। स्थानीय गिरदावर ने उसकी जमीन की सही पैमाइश करने के लिए रिश्वत मांगी है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने अभियुक्त को 23 अगस्त 2006 को दो हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.