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7 New Nursing College Rajasthan: 7 जिलों में खुलेंगे नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

चिकित्सा विभाग की ओर से प्रदेश में 7 नए नर्सिंग कॉलेज (7 New Nursing College Rajasthan) खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में जल्द ही प्रदेश के 7 जिलों को सरकारी नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिल सकेगी.

7 New Nursing College Rajasthan
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Published : Jan 25, 2022, 7:07 PM IST

जयपुर. राजस्थान में 7 नये नर्सिंग कॉलेजों को खोलने की मंजूरी (7 New Nursing College Rajasthan) मिल गई है. चिकित्सा विभाग की ओर से प्रदेश में 7 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में जल्द ही प्रदेश के 7 जिलों को सरकारी नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिल सकेगी.

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी की ओर से आदेश जारी करते हुए राजमैस सोसायटी के अधीन प्रदेश के बाड़मेर भरतपुर भीलवाड़ा धौलपुर, पाली, करौली और सीकर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर आदेश जारी हो गए हैं. चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं.

यह भी पढ़ें - Rajasthan Budget: करौली के लिए छप्पर फाड़ बजट...नर्सिंग कॉलेज से लेकर सड़क-पानी को लेकर बड़ी घोषणाएं

इस फैसले से नर्सिंग में अपना भविष्य बनाने वाले छात्रों को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. आदेश के अनुसार प्रत्येक नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के एक-एक पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, नर्सिंग ट्यूटर के 8 पद, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 7 पद और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पद और अन्य 10 पद सृजित किए गए हैं.

जयपुर. राजस्थान में 7 नये नर्सिंग कॉलेजों को खोलने की मंजूरी (7 New Nursing College Rajasthan) मिल गई है. चिकित्सा विभाग की ओर से प्रदेश में 7 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में जल्द ही प्रदेश के 7 जिलों को सरकारी नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिल सकेगी.

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी की ओर से आदेश जारी करते हुए राजमैस सोसायटी के अधीन प्रदेश के बाड़मेर भरतपुर भीलवाड़ा धौलपुर, पाली, करौली और सीकर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर आदेश जारी हो गए हैं. चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं.

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इस फैसले से नर्सिंग में अपना भविष्य बनाने वाले छात्रों को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. आदेश के अनुसार प्रत्येक नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के एक-एक पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, नर्सिंग ट्यूटर के 8 पद, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 7 पद और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पद और अन्य 10 पद सृजित किए गए हैं.

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