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दुर्घटना के दौरान एयर बैग नहीं खुलने पर कार निर्माता कंपनी पर पांच लाख का हर्जाना - state consumer commission

जयपुर से बीकानेर जाते समय एक जनवरी 2018 को सीकर के पास अपीलकर्ता की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस दौरान निर्माण में दोष होने के कारण एयरबैग नहीं खुले. इसके अलावा कंपनी ने गाड़ी को लेकर जिन सेफ्टी फीचर्स का दावा किया था, उन पर भी वह खरी नहीं उतरी.

कार निर्माता कंपनी पर पांच लाख का हर्जाना
कार निर्माता कंपनी पर पांच लाख का हर्जाना
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Published : Oct 6, 2021, 7:17 PM IST

जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना के दौरान कार का एयर बैग नहीं खुलने पर वाहन निर्माता टोयोटा किर्लोस्कर पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने परिवाद व्यय के तौर पर 25 हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने के आदेश दिए हैं.

आयोग ने यह आदेश उपेन्द्र नवहाल के परिवाद पर दिए. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी ने दुर्घटना से पहले वाहन का साढ़े पांच साल तक उपयोग किया है. ऐसे में हर्जाने के तौर पर वाहन की कीमत दिलाना उचित नहीं है. परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी कंपनी से 20 जुलाई 2012 को 23 लाख 84 हजार रुपए में कार खरीदी थी.

पढ़ें- डूंगरपुर : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा..नवंबर 2020 में दिया था वारदात को अंजाम

जयपुर से बीकानेर जाते समय एक जनवरी 2018 को सीकर के पास उसकी कार की दुर्घटना हो गई. इस दौरान निर्माण में दोष होने के कारण कार का एयरबैग नहीं खुला. इसके अलावा विपक्षी कंपनी की ओर से गाड़ी के बताए गए सेफ्टी फीचर पर भी कार खरी नहीं उतरी.

ऐसे में उसे दूसरी गाडी या ब्याज सहित कीमत दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना के दौरान कार का एयर बैग नहीं खुलने पर वाहन निर्माता टोयोटा किर्लोस्कर पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने परिवाद व्यय के तौर पर 25 हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने के आदेश दिए हैं.

आयोग ने यह आदेश उपेन्द्र नवहाल के परिवाद पर दिए. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी ने दुर्घटना से पहले वाहन का साढ़े पांच साल तक उपयोग किया है. ऐसे में हर्जाने के तौर पर वाहन की कीमत दिलाना उचित नहीं है. परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी कंपनी से 20 जुलाई 2012 को 23 लाख 84 हजार रुपए में कार खरीदी थी.

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जयपुर से बीकानेर जाते समय एक जनवरी 2018 को सीकर के पास उसकी कार की दुर्घटना हो गई. इस दौरान निर्माण में दोष होने के कारण कार का एयरबैग नहीं खुला. इसके अलावा विपक्षी कंपनी की ओर से गाड़ी के बताए गए सेफ्टी फीचर पर भी कार खरी नहीं उतरी.

ऐसे में उसे दूसरी गाडी या ब्याज सहित कीमत दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

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