जयपुर. उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ ने मंगलवार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सोमवार को 110 निरीक्षण किए. टीम ने अनियमिता मिलने पर बाट और माप से संबंधित 41 प्रकरण और पैकेज नियमों के तहत 10 केस दर्ज किए गए. 45 प्रकरणों में 80 हजार रूपये का जुर्माना भी वसूला गया. 6 मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि विधिक माप विज्ञान की टीम प्रदेशभर में निरन्तर निरीक्षण और कार्रवाई कर रही है. 1 जनवरी से शुरू हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में विभाग के अधिकारियों ने अब तक 645 निरीक्षण किए हैं. इसमें से बाट और माप से संबंधित 214 प्रकरण व पैकेज नियमों से संबंधित 81 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. अब तक कुल 6 लाख 53 हजार से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया है (irregularities in weights measures in Rajasthan).
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शासन सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा. जैन ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन नंबर 1800-180-6030 औऱ ई-मेल आईडी stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर दर्ज करवा सकते हैं.
गेहूं वितरण नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित में
बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा तहसील के देवगढ़ ग्राम पंचायत में आमजन को वितरित किये जाने वाले गेहूं में अनियमितता पाये जाने पर 2 उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि देवगढ़ ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें एक ही बार गेहूं मिला लेकिन ऑनलाइन जांचने पर उनके नाम से दो बार गेहूं लिया जाना पाया गया.
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जैन ने बताया कि जिन दो राशन डीलरों के खिलाफ शिकायत मिली, वहां प्रवर्तन निरीक्षकों ने जांच कर पाया कि देवगढ़ भाग प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार धनपाल ने 23 उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूं वितरित नहीं किया. साथ ही भौतिक सत्यापन में दुकान पर 9.08 क्विंटल गेंहू कम पाया गया. इसी प्रकार देवगढ़ भाग द्वितीय के उचित मूल्य दुकानदार मांगीलाल के गोदाम में 37.48 क्विंटल गेहूं कम पाया गया. दोनों ही उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उनके लाइसेंस निलंबित किये गए हैं.