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जयपुर : मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के आसपास की 24 दुकानें सरकारी भूमि पर

राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के आसपास सीज की गई सभी 24 दुकानें सरकारी भूमि पर बनी हुईं हैं. लेकिन सिटी सर्वे के नक्शे में कुछ निर्माण ही चिन्हित हैं.

जयपुर की खबर, jaipur news
सीज की गई 24 दुकानें सरकारी भूमि पर
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Published : Feb 27, 2020, 8:58 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के आसपास सीज की गई सभी 24 दुकानें सरकारी भूमि पर बनी हुईं हैं. इसके अलावा सुपर इम्पोज के आधार पर मंदिर के पास महंत आवास का पश्चिम भाग में अतिरिक्त निर्माण किया गया है, लेकिन सिटी सर्वे के नक्शे में कुछ निर्माण ही चिन्हित हैं.

यहां स्थित महावीर हैंडीक्राफ्ट के पीछे बना निर्माण भी सरकारी भूमि पर है, जबकि मंदिर की सीढ़ियों का विस्तार और पोर्च सिटी सर्वे के बाद का है. सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायाधीश शबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई 18 मार्च को तय की है. साथ ही शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मामले में जेडीए और नगर निगम के आलाधिकारी अदालत में पेश हुए. वहीं नगर निगम की ओर से रिपोर्ट पेश की गई.

पढ़ें- राजस्थान पुलिस की वर्दी में बदलाव को लेकर पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी

रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध डेयरियों के कनेक्शन काटने के लिए जेवीवीएनएल और पीएचईडी को रिमांडर जारी किया गया है. वहीं, 21 अवैध डेयरियों से पशु जब्त किए गए हैं. इसके अलावा बीते तीन महीने में एक हजार 712 आवारा पशुओं को हिंगोनिया गौशाला भेजा गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती आदेश की पालना में बीते 14 फरवरी को म्यूजियम रोड और एमडी रोड का दौरा किया गया था. दौरे के बाद वहां स्थित मजार को छोड़कर अन्य अस्थाई निर्माण हटाकर दो कर्मचारियों को मौके पर लगाया गया है. वहीं दोनों सड़कों से अवैध पार्किंग हटा दी गई है. रिपोर्ट पर न्यायमित्र को जवाब देने के लिए अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 18 मार्च तय की है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के आसपास सीज की गई सभी 24 दुकानें सरकारी भूमि पर बनी हुईं हैं. इसके अलावा सुपर इम्पोज के आधार पर मंदिर के पास महंत आवास का पश्चिम भाग में अतिरिक्त निर्माण किया गया है, लेकिन सिटी सर्वे के नक्शे में कुछ निर्माण ही चिन्हित हैं.

यहां स्थित महावीर हैंडीक्राफ्ट के पीछे बना निर्माण भी सरकारी भूमि पर है, जबकि मंदिर की सीढ़ियों का विस्तार और पोर्च सिटी सर्वे के बाद का है. सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायाधीश शबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई 18 मार्च को तय की है. साथ ही शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मामले में जेडीए और नगर निगम के आलाधिकारी अदालत में पेश हुए. वहीं नगर निगम की ओर से रिपोर्ट पेश की गई.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध डेयरियों के कनेक्शन काटने के लिए जेवीवीएनएल और पीएचईडी को रिमांडर जारी किया गया है. वहीं, 21 अवैध डेयरियों से पशु जब्त किए गए हैं. इसके अलावा बीते तीन महीने में एक हजार 712 आवारा पशुओं को हिंगोनिया गौशाला भेजा गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती आदेश की पालना में बीते 14 फरवरी को म्यूजियम रोड और एमडी रोड का दौरा किया गया था. दौरे के बाद वहां स्थित मजार को छोड़कर अन्य अस्थाई निर्माण हटाकर दो कर्मचारियों को मौके पर लगाया गया है. वहीं दोनों सड़कों से अवैध पार्किंग हटा दी गई है. रिपोर्ट पर न्यायमित्र को जवाब देने के लिए अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 18 मार्च तय की है.

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