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जयपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा - ईटीवी भारत हिन्दी न्यूज

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियुक्त को 20 साल की सजा
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Published : Jul 20, 2020, 9:20 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 23 मई 2019 की देर रात पीड़िता अपने भाई के साथ सो रही थी. इतने में उसकी मां के मोबाइल पर फोन आया. अभियुक्त ने फोन पर पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर घर में रखे रुपए सहित पीड़िता को बाहर बुला लिया. इसके बाद उसे पास के खंडहर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः झालावाड़: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला सलाखों के पीछे, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती

इतना ही नहीं अभियुक्त ने पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसे मोटरसाइकिल से आसलपुर ले आया. यहां से अभियुक्त पीड़िता को जयपुर अजमेर और आखिर में अहमदाबाद ले गया. घटना के कुछ दिनों बाद ही अभियुक्त पीड़ित को वापस जयपुर ले आया. जहां से अभियुक्त के परिजन दोनों को सांभर थाने ले गए. दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 23 मई 2019 की देर रात पीड़िता अपने भाई के साथ सो रही थी. इतने में उसकी मां के मोबाइल पर फोन आया. अभियुक्त ने फोन पर पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर घर में रखे रुपए सहित पीड़िता को बाहर बुला लिया. इसके बाद उसे पास के खंडहर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

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इतना ही नहीं अभियुक्त ने पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसे मोटरसाइकिल से आसलपुर ले आया. यहां से अभियुक्त पीड़िता को जयपुर अजमेर और आखिर में अहमदाबाद ले गया. घटना के कुछ दिनों बाद ही अभियुक्त पीड़ित को वापस जयपुर ले आया. जहां से अभियुक्त के परिजन दोनों को सांभर थाने ले गए. दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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