जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सहित पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ हैं. इस लॉकडाउन में लोगों के कहीं भी आने-जाने पर पाबंदी लगाई हुई है. फिलहाल लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और इस लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है. लोगों के एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक लगी हुई है. ऐसे में मजदूरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों को हो रही है, जो दूसरे प्रदेशों के हैं और अपने प्रदेश में वापस लौटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.
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बता दें कि, मजदूर सहित अन्य लोग अपने प्रदेश में आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं. अभी तक की बात की जाए तो जयपुर जिले में आने और जाने के लिए कुल 2 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है. वहीं सबसे ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं.
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप नियंत्रक रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि मजदूरों सहित अन्य लोग आने और जाने के लिए emitraapp.rajasthan.gov.in, emitra मोबाइल एप और टोल फ्री नंबर 1800-180-1627 पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है. रितेश कुमार शर्मा ने कहा कि अब तक बाहरी राज्यों से जयपुर आने के लिए 31 हजार 71 और जयपुर जिले से दूसरे राज्यों में जाने के लिए 2 लाख 49 हजार 671 लोगों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है. पूरे प्रदेश में अब तक साढ़े 18 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से राज्य में आने के लिए 10 लाख से ज्यादा और जाने के लिए 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.
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इस तरह से होता है रजिस्ट्रेशन
साथ ही रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि दिए गए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान इनवार्ड आउटवार्ड का ऑप्शन आता है. इनवार्ड आने के लिए और आउटवार्ड जाने के लिए होता है. इनमें से आपको जो भी ऑप्शन भरना है, वो भरे. इसके बाद में यदि आप अपने निजी वाहन से जाना चाहते हैं, तो निजी वाहन के नंबर भी उसमें दर्ज किए जाते हैं. इसमें व्यक्तिगत सूचना भी दर्ज कराई जाती है और ओटीपी नंबर भी आता है. ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है. यदि किसी के पास वाहन नहीं है, तो उसे भेजने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाती है.
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रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया
उप नियंत्रक रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है. रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से उसे एनओसी जारी की जाती है. एनओसी जारी करने में भी कर्फ्यूग्रस्त और कंटेनमेंट जोन का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है. कर्फ्यूग्रस्त और कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पाबंदी है. उसके बाद में ही उसे अनुमति दी जाती है. अनुमति मिलने के बाद ई पास जारी किया जाता है. जिसके बाद उसे मैसेज के जरिए ई पास नंबर और एक लिंक भेजा जाता है. लिंक पर क्लिक करने के बाद राजकोप सिटीजन ऐप खुलता है और वहां पर नंबर डालने के बाद ई पास जनरेट हो जाता है. यहां से ई पास का प्रिंट लिया जा सकता है.