जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय खुल गए हैं और उनमें दोबारा पुरानी तरीके से काम भी शुरू हो गया है. कामकाज शुरू होने के साथ ही जयपुर आरटीओ राजेंद्र वर्मा के ने एक आदेश भी जारी कर दिया है. जिसके अंतर्गत अब जयपुर शहर में 15 वर्ष पुरानी मिनी बसें नहीं चल सकेंगी.
जानकारी के अनुसार आरटीओ कार्यालय की ओर से जयपुर शहर में चलने वाली मिनी बसों में से 260 मिनी बसों को एक नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस नगरी श्रेणी के मार्गों पर पुराने वाहन नहीं चलने को लेकर जारी किया गया है. जिसके अंतर्गत निर्धारित मॉडल कंडीशन के वाहन जयपुर शहर में ही चल सकेंगे.
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गौरतलब है कि जयपुर शहर में सैकड़ों की तादाद में मिनी बसें संचालित होती हैं और मिनी बसें शहरवासियों की लाइफ लाइन भी कही जाती हैं. शहर में सिटी मिनी बस कुल 82 मार्ग पर संचालित होती है. क्योंकि शहर की बड़ी संख्या में आबादी मिनी बसों में सफर करती है, ऐसे में अब 260 बसों को नोटिस जारी कर दिया गया है. आरटीओ की मानें तो आमजन की सुरक्षा को देखते हुए 15 साल पुरानी बसों को नोटिस जारी किया गया है. वहीं आदेश में लिखा गया है कि यदि वाहन मालिकों की ओर से नए वाहन नहीं लिए गए, तो उनके परमिट को भी निरस्त कर दिया जाएगा.