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बीकानेर: धार्मिक राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक, कलेक्टर ने दिय आदेश - covid 19 cases in rajasthan

बीकानेर में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे. जिसको लेकर शनिवार को राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर अमित मेहता ने शनिवार को एक आदेश जारी कर आने वाले दिनों में महानवमी विजयादशमी, बारावफात त्योहार के दौरान आयोजित की जाने वाली समस्त प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया है.

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बीकानेर में लगी समस्त आयोजनों पर रोक
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Published : Oct 24, 2020, 11:54 PM IST

बीकानेर. जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर अमित मेहता ने शनिवार को एक आदेश जारी कर आने वाले दिनों में महानवमी विजयादशमी, बारावफात त्योहार के दौरान आयोजित की जाने वाली समस्त प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया है.

इसके साथ ही एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य बड़े आयोजन पर भी रोक लगाई गई है. जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने इस बारे में आदेश जारी कर जिला पुलिस अधीक्षक से इन त्योहारों के दौरान विशेष पुलिस बल तैनात करने और आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया है.

पढ़ें- फायरिंग में युवक की मौत मामला: सहमति वार्ता के बाद परिजनों ने खत्म किया धरना, शव लेने को हुए राजी

इसके अलावा जिला कलेक्टर ने समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एरिया मजिस्ट्रेट और तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर इस आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अधिकार देते हुए समस्त व्यवस्था के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) को प्रभारी बनाया गया है.

बीकानेर. जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर अमित मेहता ने शनिवार को एक आदेश जारी कर आने वाले दिनों में महानवमी विजयादशमी, बारावफात त्योहार के दौरान आयोजित की जाने वाली समस्त प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया है.

इसके साथ ही एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य बड़े आयोजन पर भी रोक लगाई गई है. जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने इस बारे में आदेश जारी कर जिला पुलिस अधीक्षक से इन त्योहारों के दौरान विशेष पुलिस बल तैनात करने और आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया है.

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इसके अलावा जिला कलेक्टर ने समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एरिया मजिस्ट्रेट और तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर इस आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अधिकार देते हुए समस्त व्यवस्था के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) को प्रभारी बनाया गया है.

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