भीलवाड़ा. शहर में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. बता दें कि दोषी युवक ने 4 साल पहले करेड़ा थाना क्षेत्रों में रहने वाली नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 10 अगस्त 2016 को पीड़िता के मामा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि तीन-चार महीने से उसकी भांजी उसके पास रह रही थी. 8 अगस्त की शाम 6:30 बजे वह बस स्टैंड जाने की कहकर घर से निकली थी, जो लौटकर नहीं आई. उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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15 दिन के बाद पुलिस ने पीड़िता को सलीम के घर से दस्तयाब किया. पीड़िता ने अपने बयानों में कहा कि वह घर से निकलकर बस स्टैंड गई. जहां उसे सलीम खड़ा मिला. सलीम ने उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ15 दिन तक दुष्कर्म करता रहा. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां न्यायाधीश ने 12 गवाह और 25 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए 10 साल की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया.