भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई (Judgement in minor kidnap and rape case) है. इनमें से तीन आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना और चौथे आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर, 2019 को फुलिया कला थाने में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग बेटी बाडे़ में जानवर लेने जा रही थी. पिता भी उसके पीछे जा रहा था. पीछे से एक वैन आई. इसमें रामधन, बजरंग, सत्यनारायण, नवरतन सवार थे. उन्होंने उसकी बेटी को चाकू की नोक पर अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 25 गवाह और 54 दस्तावेज पेश कर आरोपियों पर लगे आरोपों को सिद्ध किया. सुनवाई पूरी होने के पश्चात पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रामधन, बजरंग व नवरतन को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment in kidnap and rape case) सुनाई और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. इसके साथ ही कोर्ट ने सत्यनारायण को 5 साल के कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.
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