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कोर्ट ने भरतपुर के स्वास्थ्य भवन को नीलाम करने का दिया आदेश, 1 करोड़ 13 लाख रुपये लगी बोली - rajasthan news

भरतपुर में कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य भवन को नीलाम कर दिया गया. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फूड इंस्पेक्टर ने कोर्ट परिवाद दायर किया था. जिस मामले में कोर्ट ने फूड इंस्पेक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया था. और स्वास्थ्य विभाग को 1 लाख 51 हजार रुपये की रिकवरी के आदेश दिए थे. जिसे स्वास्थ्य विभाग ने नजरअंदाज कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग को नीलाम करने के आदेश दिए.

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कोर्ट ने भरतपुर के स्वास्थ्य भवन को नीलाम करने का दिया आदेश
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Published : Apr 1, 2021, 4:44 PM IST

भरतपुर. कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य भवन को नीलाम कर दिया गया. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फूड इंस्पेक्टर ने कोर्ट में परिवाद डाला था कि उससे कार्रवाई के दौरान 90 हजार रुपये की रिकवरी की गई थी जो गलत थी. जिसके बाद परिवादी भगवान सिंह ने कोर्ट में परिवाद डाला और आज कोर्ट ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 1 लाख 51 हजार रुपये की रिकवरी के लिए स्वास्थ्य भवन के नीलामी के आदेश दिए. स्वास्थ्य भवन की एक व्यक्ति ने 1 करोड़ 13 लाख रुपये तक की बोली लगायी.

पढ़ें: रिश्वत मामले में निलंबित RAS अधिकारी पुष्कर मित्तल को मिली जमानत

इस दौरान परिवादी भगवान सिंह ने बताया की वह साल 2012 फूड इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित था. उस दौरान लोगों की शिकायत पर एक मिठाई की दुकान से सैम्पल लिया था. वह दूध की दुकान स्वास्थ्य विभाग के किसी बड़े अधिकारी की थी. दुकान से सैम्पल लेने के कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने उसपर कार्रवाई की. जिसके बाद अधिकारियों ने फूड इंस्पेक्टर से 93 हजार रुपये की रिकवरी करवायी.

भरतपुर के स्वास्थ्य भवन को नीलाम

जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने न्यायालय में एक परिवाद दायर कर दिया. जिसके बाद न्यायालय ने फूड इंस्पेक्टर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिकवरी के ऑर्डर निकाले. लेकिन किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने रिकवरी के नोटिस पर ध्यान नहीं दिया. जिसके बाद आज न्यायलय ने स्वास्थ्य भवन को नीलाम करने के आदेश दिए. वही सेल अमीन ने बताया कि करीब 1 साल पहले स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग को कुर्क किया गया था. उसके बाद भी परिवादी भगवान सिंह को 1 लाख 51 हजार रुपये नहीं चुकाए गए. जिसके बाद आज न्यायालय ने स्वास्थ्य भवन के नीलामी के आदेश दिए.

भरतपुर. कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य भवन को नीलाम कर दिया गया. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फूड इंस्पेक्टर ने कोर्ट में परिवाद डाला था कि उससे कार्रवाई के दौरान 90 हजार रुपये की रिकवरी की गई थी जो गलत थी. जिसके बाद परिवादी भगवान सिंह ने कोर्ट में परिवाद डाला और आज कोर्ट ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 1 लाख 51 हजार रुपये की रिकवरी के लिए स्वास्थ्य भवन के नीलामी के आदेश दिए. स्वास्थ्य भवन की एक व्यक्ति ने 1 करोड़ 13 लाख रुपये तक की बोली लगायी.

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इस दौरान परिवादी भगवान सिंह ने बताया की वह साल 2012 फूड इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित था. उस दौरान लोगों की शिकायत पर एक मिठाई की दुकान से सैम्पल लिया था. वह दूध की दुकान स्वास्थ्य विभाग के किसी बड़े अधिकारी की थी. दुकान से सैम्पल लेने के कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने उसपर कार्रवाई की. जिसके बाद अधिकारियों ने फूड इंस्पेक्टर से 93 हजार रुपये की रिकवरी करवायी.

भरतपुर के स्वास्थ्य भवन को नीलाम

जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने न्यायालय में एक परिवाद दायर कर दिया. जिसके बाद न्यायालय ने फूड इंस्पेक्टर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिकवरी के ऑर्डर निकाले. लेकिन किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने रिकवरी के नोटिस पर ध्यान नहीं दिया. जिसके बाद आज न्यायलय ने स्वास्थ्य भवन को नीलाम करने के आदेश दिए. वही सेल अमीन ने बताया कि करीब 1 साल पहले स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग को कुर्क किया गया था. उसके बाद भी परिवादी भगवान सिंह को 1 लाख 51 हजार रुपये नहीं चुकाए गए. जिसके बाद आज न्यायालय ने स्वास्थ्य भवन के नीलामी के आदेश दिए.

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