भरतपुर. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने गुरुवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की. बैठक में जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता रथों का संचालन कर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत कोविड-19 महामारी के संक्रमण के चलते क्षेत्र में होने वाली शादियों को रोकने, आमजनों से घरों में रहकर कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन कराने एवं उपखण्ड स्तर पर स्थापित कोविड केयर सेन्टर्स के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक करें.
जिला कलेक्टर गुप्ता ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के वीसी कक्ष में आयोजित कोविड-19 समीक्षा बैठक में वीसी के माध्यम से उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सम्बन्धित थानाधिकारी के माध्यम से 14-15 मई को होने वाली शादियों का सत्यापन करायें कि विवाह आयोजनकर्ता द्वारा स्वविवेक से शादियां स्थगित कर दी गई हैं अथवा लाॅकडाउन की गाइडलाइन के तहत 11 अतिथियों के साथ घर पर या न्यायालय के माध्यम से शादी सम्पन्न होंगी. साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने शादियां स्वविवेक से स्थगित की हों, उसके सम्मान का अभियान निरंतर जारी रखे.
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उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे घर-घर सर्वे अभियान को अधिक प्रभावी रूप से निरंतरता में संचालित रखें, जिससे आईएलआई लक्षणों वाले रोगियों को चिन्हित कर मेडिकल किट वितरण के माध्यम से उनका तत्काल घर पर ही उपचार करके कोविड-19 संक्रमण की गति को रोका जा सके. उन्होंने निर्देश दिये कि शुक्रवार को ईद का त्योहार होने के कारण मौलवियों की वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर यह संदेश प्रचारित करायें कि मस्जिदों में नमाज नहीं होगी, वे घरों में रहकर ही नमाज अदा करें.
उन्होंने समस्त बीसीएमओ से कहा कि वे उपखण्ड स्तर पर संचालित होने वाले कोविड केयर सेन्टरों को सीएचसी के स्थान पर विद्यालय परिसर या छात्रावास में बनायें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके. सीएचसी में केवल सामान्य रोगियों का उपचार हो सके. उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए की जाने वाली तत्कालिक क्रय जिला आपदा प्रबंधन फण्ड की राशि से करें.
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जिला कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि जिले में एम्बुलेंस वाहनों की दरें निर्धारित कर दी गई हैं. उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिये अलग व्यवस्था करने निर्देश देते हुए कहा कि आवंटित डोज का 90 प्रतिशत वैक्सीन द्वितीय डोज एवं 10 प्रतिशत वैक्सीन प्रथम डोज के रूप में लगाई जायेगी. साथ ही समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे 18 से 44 आयुवर्ग के टीकाकरण के लिए 4-4 साइटें चिन्हित कर लें, जिनमें एक साइट सरकारी कार्मिकों के लिए आरक्षित रखें.