भरतपुर. जिले की बयाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का देह शोषण करने के मामले में करौली जिले के सूरौठ निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने शादीशुदा होने के बावजूद खुद को अविवाहित बताकर पीड़िता को शादी का झांसा दिया और देह शोषण किया.
थानाधिकारी मदनलाल मीणा ने बताया कि भरतपुर की एक कॉलोनी निवासी पीड़िता कॉलेज छात्रा से उसके घर के पास किराए पर रहने वाले आरपी ने शादी का झांसा देकर देह शोषण किया. घटना के समय बालिका नाबालिग थी. बाद में 19 जनवरी 2019 को भरतपुर में नाबालिग की बड़ी बहन के सामने एक नोटरी के यहां स्टाम्प पर विवाह का इकरारनामा भी लिखवा लिया.
उसके बाद से आरोपी युवक विवाहित की तरह नाबालिग के साथ रहने लगा. आरोपी ने इस दौरान कई बार कैलादेवी झील का बाड़ा में खाली धर्मशाला में ले जाकर नाबालिग के साथ देह शोषण किया. आरोप है कि इस बीच आरोपी आरोपी के माता-पिता और भाई भरतपुर आए और नाबालिग को घर खर्च की बात कह कर उसके पास से 3 लाख की नकदी और उसकी शादी के लिए उसके पिता की ओर से बनवाए करीब ढाई लाख रुपए के आभूषणों को भी ऐंठ ले गए.
नाबालिग के बार-बार कहने के बावजूद आरोपी उसे अपने गांव सूरौठ नहीं ले गया. एक बार पीड़िता की बड़ी बहन आरोपी विनोद के घर उसके गांव सूरौठ गयी तो उसे विनोद के पहले से ही शादीशुदा होने की जानकारी मिली. आरोपी विनोद जाटव से इस बात का तकादा करने पर उसने पीड़िता को मिलने के लिये कैलादेवी झील बुलाया और आरोपी ने अपने बड़े भाई राजेश और छोटे भाई रवि के साथ मिलकर मारपीट की और नाबालिग से कहीं अन्य जगह दूसरी शादी करने को कहा.
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आरोपियों ने मुकदमा दर्ज कराने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी. घटना को लेकर पीड़िता ने दिसंबर 2109 में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. अनुसंधान के दौरान आरोपी के दोषी पाए जाने पर कोतवाली पुलिस ने विनोद जाटव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया.