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अलवर: नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

अलवर विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर-3 ने गुरुवार को नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी को 20 के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

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Published : Sep 20, 2019, 5:00 AM IST

Poxo court sentenced to 20 years, रेप के आरोप में 20 साल की सजा

अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपियों ने नाबालिग लड़की को खेत में घास काटते वक्त उठा ले गए थे और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

मामला 1 सितंबर 2013 का है नाबालिक अपने परिवार के साथ खेत पर घास काटने गई हुई थी. परिवार के लोग घास काटकर घर चले गए थे लेकिन पीड़िता वहां पर घास काट रही थी. तभी वहां चार युवक सहूद, असलम नसीम और शहाबुद्दीन आए और नाबालिक के साथ जबरन दुष्कर्म किया. नाबालिग लड़की ने घर जाने के बाद परिजनों को घटना के बारे में बताया जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया. मामले में बुधवार को पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी सहाबुद्दीन को 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

ये भी पढ़ें: CM गहलोत 20 सितंबर को चण्डीगढ़ में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में करेंगे शिरकत, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 1 सितंबर 2013 को भिवाड़ी के फेस नंबर 3 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 4 जनों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी किया था. मामले में धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत गाड़पुर निवासी सहूद, असलम व नसीम तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई लंबित रखी गई है. वहीं मुख्य आरोपी शहाबुद्दीन को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपियों ने नाबालिग लड़की को खेत में घास काटते वक्त उठा ले गए थे और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

मामला 1 सितंबर 2013 का है नाबालिक अपने परिवार के साथ खेत पर घास काटने गई हुई थी. परिवार के लोग घास काटकर घर चले गए थे लेकिन पीड़िता वहां पर घास काट रही थी. तभी वहां चार युवक सहूद, असलम नसीम और शहाबुद्दीन आए और नाबालिक के साथ जबरन दुष्कर्म किया. नाबालिग लड़की ने घर जाने के बाद परिजनों को घटना के बारे में बताया जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया. मामले में बुधवार को पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी सहाबुद्दीन को 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

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पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 1 सितंबर 2013 को भिवाड़ी के फेस नंबर 3 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 4 जनों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी किया था. मामले में धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत गाड़पुर निवासी सहूद, असलम व नसीम तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई लंबित रखी गई है. वहीं मुख्य आरोपी शहाबुद्दीन को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:अलवर जिले की विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 25 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने नाबालिग लड़की को खेत में घास काटते वक्त उठा ले गए और फिर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।


Body:जानकारी के अनुसार घटना के दिन 1 सितंबर 2013 को नाबालिक अपने परिवार के साथ खेत पर घास काटने गई हुई थी। उसके परिवार के लोग घास काटकर घर चले गए थे। और वह वहां पर घास काट रही थी। तभी वहां चार युवक सहूद, असलम नसीम व शहाबुद्दीन आए और उन्होंने नाबालिक बच्ची के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। नाबालिग लड़की ने घर जाने के बाद परिजनों को घटना के बारे में बताया तो भिवाड़ी के फेस नंबर 3 थाने में जाकर परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें बुधवार को पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी सहाबुद्दीन को 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है।


Conclusion:पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 1 सितंबर 2013 को भिवाड़ी के फेस नंबर 3 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 4 जनों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। और जब उलाहना देने गए तो उनके साथ मारपीट भी की। इसके बाद इस मामले में धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत गाड़पुर निवासी सहूद, असलम व नसीम तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई लंबित रखी गई है। जबकि इसके मुख्य आरोपी शहाबुद्दीन को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
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