ETV Bharat / city

Alwar News : सास-ससुर की हत्या मामले में पुत्रवधू सहित दो को उम्रकैद

अलवर में सास और ससुर की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट (Alwar ADJ court sentenced in murder case) ने पुत्रवधू सहित दो को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि एक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है.

Alwar ADJ court sentenced in murder case
अलवर एडीजे कोर्ट ने हत्या मामले में सुनाई सजा
author img

By

Published : Dec 2, 2021, 10:59 PM IST

अलवर. न्यायालय एडीजे संख्या-2 ने सास-ससुर की हत्या के मामले में (Alwar ADJ court sentenced in murder case) पुत्रवधू सहित दो लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, एक को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है.

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 29 सितंबर 2017 को परिवादी कृष्ण कुमार ने रामगढ़ के चंडीगढ़ गांव में दो अज्ञात लोगों को बटेवड़ों में जलाए जाने का मामला रामगढ़ थाने में दर्ज करवाया था. उसमें अनुसंधान अधिकारी ने मृतक सतपाल सिंह और मृतका पुष्पा देवी निवासी गुरुग्राम-हरियाणा की हत्या कर शव को रामगढ़ के चंडीगढ़ अहीर गांव के पास बटेवड़ों में जलाने के जुर्म में मृतकों की पुत्रवधू गीता, समरजीत उर्फ सुरजीत और नौकर विकास निवासी सोहना-हरियाणा को गिरफ्तार किया. इसके बाद उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था.

पढ़ें. जंगल में बकरियां चराने गई नाबालिग से रेप के अभियुक्त को POCSO Court ने दी आजीवन कारावास की सजा

मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अलवर एडीजे संख्या-2 की न्यायाधीश रेणु श्रीवास्तव ने अभियुक्त गीता और समरजीत को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. वहीं विकास को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है.

अलवर. न्यायालय एडीजे संख्या-2 ने सास-ससुर की हत्या के मामले में (Alwar ADJ court sentenced in murder case) पुत्रवधू सहित दो लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, एक को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है.

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 29 सितंबर 2017 को परिवादी कृष्ण कुमार ने रामगढ़ के चंडीगढ़ गांव में दो अज्ञात लोगों को बटेवड़ों में जलाए जाने का मामला रामगढ़ थाने में दर्ज करवाया था. उसमें अनुसंधान अधिकारी ने मृतक सतपाल सिंह और मृतका पुष्पा देवी निवासी गुरुग्राम-हरियाणा की हत्या कर शव को रामगढ़ के चंडीगढ़ अहीर गांव के पास बटेवड़ों में जलाने के जुर्म में मृतकों की पुत्रवधू गीता, समरजीत उर्फ सुरजीत और नौकर विकास निवासी सोहना-हरियाणा को गिरफ्तार किया. इसके बाद उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था.

पढ़ें. जंगल में बकरियां चराने गई नाबालिग से रेप के अभियुक्त को POCSO Court ने दी आजीवन कारावास की सजा

मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अलवर एडीजे संख्या-2 की न्यायाधीश रेणु श्रीवास्तव ने अभियुक्त गीता और समरजीत को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. वहीं विकास को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.