अजमेर. शहर में नाबालिग से बलात्कार के साढ़े 3 साल पुराने मामले में पोक्सो की विशेष न्यायालय संख्या 29 अहम फैसला सुनाया है. जिसके चलते न्यायाधीश राजेंद्र गुप्ता ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 4 अप्रैल 2016 को अपने दोनों बहनों के साथ जंगल में बकरियां चरा रही थी. उसी वक्त आरोपी अर्जुन सिंह आया वहां आया और पानी पिलाने के लिए कहा, जिससे पीड़िता की दोनों बहने डर कर भाग गई. लेकिन पीड़िता के पैर में कांटा चुभ गया. जिससे वह नहीं भाग पाई.
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जिसके बाद आरोपी पीड़िता को चाकू दिखाकर सुनसान इलाके में ले गया और बलात्कार किया. वहीं दूसरी ओर पीड़िता की बहनों ने घर पर जाकर घटना के बारे में सूचना दी. सूचना मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. जहां प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए थे. जिसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.