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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा - दुष्कर्म मामले सजा

नाबालिग से बलात्कार के साढ़े 3 साल पुराने मामले में पोक्सो की विशेष न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

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दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Dec 7, 2019, 8:25 AM IST

अजमेर. शहर में नाबालिग से बलात्कार के साढ़े 3 साल पुराने मामले में पोक्सो की विशेष न्यायालय संख्या 29 अहम फैसला सुनाया है. जिसके चलते न्यायाधीश राजेंद्र गुप्ता ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 4 अप्रैल 2016 को अपने दोनों बहनों के साथ जंगल में बकरियां चरा रही थी. उसी वक्त आरोपी अर्जुन सिंह आया वहां आया और पानी पिलाने के लिए कहा, जिससे पीड़िता की दोनों बहने डर कर भाग गई. लेकिन पीड़िता के पैर में कांटा चुभ गया. जिससे वह नहीं भाग पाई.

यह भी पढ़ें- हैदराबाद में लगातार बढ़ रहे हैं महिलाओं के विरूद्ध अपराध : रिपोर्ट

जिसके बाद आरोपी पीड़िता को चाकू दिखाकर सुनसान इलाके में ले गया और बलात्कार किया. वहीं दूसरी ओर पीड़िता की बहनों ने घर पर जाकर घटना के बारे में सूचना दी. सूचना मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. जहां प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए थे. जिसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

अजमेर. शहर में नाबालिग से बलात्कार के साढ़े 3 साल पुराने मामले में पोक्सो की विशेष न्यायालय संख्या 29 अहम फैसला सुनाया है. जिसके चलते न्यायाधीश राजेंद्र गुप्ता ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 4 अप्रैल 2016 को अपने दोनों बहनों के साथ जंगल में बकरियां चरा रही थी. उसी वक्त आरोपी अर्जुन सिंह आया वहां आया और पानी पिलाने के लिए कहा, जिससे पीड़िता की दोनों बहने डर कर भाग गई. लेकिन पीड़िता के पैर में कांटा चुभ गया. जिससे वह नहीं भाग पाई.

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जिसके बाद आरोपी पीड़िता को चाकू दिखाकर सुनसान इलाके में ले गया और बलात्कार किया. वहीं दूसरी ओर पीड़िता की बहनों ने घर पर जाकर घटना के बारे में सूचना दी. सूचना मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. जहां प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए थे. जिसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

Intro:अजमेर/ नाबालिग लड़की से बलात्कार के साढे 3 साल पुराने मामले में पोस्को की विशेष न्यायालय संख्या 29 अहम फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश राजेंद्र गुप्ता ने अमित को 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है



विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 4 अप्रैल 2016 को अपने दोनों बहनों के साथ जंगल में बकरियां चरा रही थी जहां रुपए अर्जुन सिंह आया और पानी पिलाने के लिए कहा


जहाँ पीड़िता की दो बहने डर कर भाग गई पीड़िता नहीं भेजने का प्रयास किया लेकिन पैर में कांटा चुभ देंगे कारण वे दौड़ नहीं सकी अभी उत्तर जुलूस को चाकू दिखाकर अपने साथ सुनसान इलाके में ले गया और बलात्कार किया जहां पीड़िता की बहनों ने घर पर जाकर घटना बयान कर दी , उनकी सूचना पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने अर्जुन को दबोच लिया और श्रीनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया जा प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए थे



बाईट-विक्रम सिंह शेखावत लोक अभियोजकBody:अजमेरConclusion:अजमेर
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