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1 अप्रैल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है. 1 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे. पॉलिसी वर्ष में अस्पताल में भर्ती होने पर सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रुपए का निःशुल्क उपचार देय है.

dholpur news, Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme
1 अप्रैल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन
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Published : Mar 30, 2021, 7:58 PM IST

धौलपुर. निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने और जरूरतमंद परिवारों को नजदीकी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर निःशुल्क इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गई है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में पहली बार हर परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आपके परिवार को पॉलिसी वर्ष में अस्पताल में भर्ती होने पर सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रुपए का निःशुल्क इलाज देय है.

dholpur news, Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme
1 अप्रैल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

यह भी पढ़ें- स्वर्णिम विजय वर्ष: जयपुर की क्वीन्स रोड अब जानी जाएगी परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह के नाम पर

विभिन्न बीमारियों के लिए 1576 पैकेज और प्रोसिजर्स उपलब्ध हैं. पैकेज में मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक उस बीमारी से संबधित उस अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर की फीस का खर्च भी शामिल है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में ओपीडी से सम्बन्धित दवाएं और जांचें सरकारी अस्पतालों में पहले से ही निःशुल्क हैं. राज्य सरकार द्वारा शुरू हुई योजना राज्य में आमजन के परिवार के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलेगा.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

इस योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज कराया जा सकता है. जन्म, मृत्यु , विवाह के कारण परिवार के सदस्यों में बदलाव होने पर जन आधार कार्ड में तुरंत संशोधन करवाएं. जन आधार कार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. प्रदेश के सभी निवासियों को बीमारी के इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है. इसके तहत प्रत्येक परिवार को सरकारी और योजना से सम्बद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी. योजना में पंजीयन के लिए एक अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. इनमें कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर योजना से जुड़ सकता है. स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है

जानें- कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

उन्होंने बताया कि इलाज के लिए अस्पताल जाएं तो अपना जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड रसीद या आधार कार्ड और यह पॉलिसी दस्तावेज अपने साथ जरूर लेकर जाएं. योजना से जुड़े अस्पतालों और अन्य जानकारी के लिए 1800 180 6127 पर फोन करें या योजना की वेबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby देखें और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजना में चिकित्सा सुविधा का लाभ निःशुल्क मिल पाएगा. इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर 5 लाख रुपए तक चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा. इसके लिए लोग 1 अप्रैल से स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं.

धौलपुर. निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने और जरूरतमंद परिवारों को नजदीकी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर निःशुल्क इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गई है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में पहली बार हर परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आपके परिवार को पॉलिसी वर्ष में अस्पताल में भर्ती होने पर सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रुपए का निःशुल्क इलाज देय है.

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1 अप्रैल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

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विभिन्न बीमारियों के लिए 1576 पैकेज और प्रोसिजर्स उपलब्ध हैं. पैकेज में मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक उस बीमारी से संबधित उस अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर की फीस का खर्च भी शामिल है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में ओपीडी से सम्बन्धित दवाएं और जांचें सरकारी अस्पतालों में पहले से ही निःशुल्क हैं. राज्य सरकार द्वारा शुरू हुई योजना राज्य में आमजन के परिवार के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलेगा.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

इस योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज कराया जा सकता है. जन्म, मृत्यु , विवाह के कारण परिवार के सदस्यों में बदलाव होने पर जन आधार कार्ड में तुरंत संशोधन करवाएं. जन आधार कार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. प्रदेश के सभी निवासियों को बीमारी के इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है. इसके तहत प्रत्येक परिवार को सरकारी और योजना से सम्बद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी. योजना में पंजीयन के लिए एक अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. इनमें कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर योजना से जुड़ सकता है. स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है

जानें- कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

उन्होंने बताया कि इलाज के लिए अस्पताल जाएं तो अपना जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड रसीद या आधार कार्ड और यह पॉलिसी दस्तावेज अपने साथ जरूर लेकर जाएं. योजना से जुड़े अस्पतालों और अन्य जानकारी के लिए 1800 180 6127 पर फोन करें या योजना की वेबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby देखें और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजना में चिकित्सा सुविधा का लाभ निःशुल्क मिल पाएगा. इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर 5 लाख रुपए तक चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा. इसके लिए लोग 1 अप्रैल से स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं.

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