जयपुर. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों से किसान मित्र योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले ऐसे किसान जो राजस्थान किसान ऋण माफी योजना 2019 के तहत अपात्र है. ऐसे किसानों को 30 जून तक फसली ऋण चुकाना होगा.
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ नीरज के. पवन ने बताया कि ऐसे किसान जो राजस्थान किसान ऋण माफी योजना 2019 की नकारात्मक सूची में शामिल है और जिन्होंने 30 नवंबर 2018 के पश्चात ऋण प्राप्त किया है, ऐसे किसान अपना बकाया अल्पकालीन फसली ऋण 30 जून या देय तिथि तक जमा कराना होगा. इनमें से जो भी तिथि पहले आएगी वहीं मान्य होगी.
उन्होंने बताया की अंतिम दिन तक पूर्ण राशि जमा नहीं कराने वाले किसानों को अवधि पार की श्रेणी में माना जाएगा. ऐसे किसानों को राज्य सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा. अवधि पार ऋणी किसान होने की स्थिति में ऐसे किसानों से बकाया अवधिपार फसली ऋण पर सामान्य ब्याज दर के दंडनीय ब्याज वसूला किया जाएगा.
डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि ऐसे किसानों से अपील की है कि वे सभी किसान जिन्होंने 30 नवंबर 2018 के पश्चात सहकारी बैंकों से फसली ऋण लिया है. वे किसान अपना बकाया फसली ऋण अंतिम तिथि तक जमा करा दें. जिससे किसान ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना का लाभ ले सकें.
भरतपुर सहकारी बैंक कर्मियों को 13वें वेतन का तोहफा
राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लेते हुए भरतपुर सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को 13 वें वेतन का तोहफा दिया है. बैंक के कर्मचारियों की यह मांग काफी लंबे लंबे समय से लंबित थी. सरकार के स्तर पर 13वें वेतन समझौते का अनुमोदन हो चुका है.