जयपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत रविवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. प्रदेश के 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 33 जिला मुख्यालयों के 36 केन्द्रों पर 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी. मतगणना के लिए 1121 एआरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) की ड्यूटी लगाई गई है. जयपुर, जोधपुर और नागौर में दो-दो केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में एक-एक केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केन्द्रों में सुरक्षा मापदण्डों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है.
त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था: मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. केवल अधिकृत पास-धारक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे. मतगणना सेंटर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग मतगणना हॉल बनाए गए हैं, जहां आयोग के निर्देशानुसार टेबलों की व्यवस्था पोस्टल बैलेट और ईवीएम की मतगणना के लिए की गई है. मतगणना कर्मियों का रेण्डमाईजेशन त्रिस्तरीय होगा. प्रथम रेण्डमाईजेशन हो चुका है. द्वितीय स्तर का रेण्डमाईजेशन मतगणना के प्रारंभ से 24 घंटे पूर्व किया गया और तृतीय रेण्डमाईजेशन मतगणना के दिन सुबह 5 बजे होगा. आयोग की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो जिलों में पहुंच चुके हैं. द्वितीय और तृतीय रेण्डमाईजेशन प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा.
2552 टेबल पर 4180 राउंड होंगे : गुप्ता ने बताया कि ईवीएम की मतगणना टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग स्टाफ और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा. इसी प्रकार, पोस्टल बैलेट की गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, दो काउंटिंग असिस्टेंट के साथ ही एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा. माइक्रो ऑब्जर्वर केन्द्र सरकार के विभाग के अधिकारी और कर्मचारी होंगे. प्रदेश में मतगणना के लिए 2552 टेबल लगाए गए हैं. ईवीएम मतगणना के लिए कुल 4180 राउंड होंगे. सबसे अधिक 34 राउंड शिव विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम 14 राउंड अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में होंगे.
ये नियम होंगे लागू: प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ईवीएम, पोस्टल बैलेट की टेबल पर अभ्यर्थी के काउंटिंग ऐजेन्ट रहेंगे, जिनके बैठने का क्रम (1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, (2) ऐसे मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के राजकीय दल, जिन्हें उस विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव चिह्व नियत किया गया है, (3) अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दल (4) निर्दलीय रहेंगे. स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचने के लिए विधानसभा क्षेत्र वार अलग-अलग मार्ग निर्धारित की गई है, जिसका सीसीटीवी कवरेज होगा.
इलेक्शन ऑब्जर्वर के अतिरिक्त किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है. केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और काउंटिंग सुपरवाइजर (जो ईटीपीबीएस से जुड़े हैं), वह केवल ईटीपीबीएस (Electronically Transmitted Postal Ballot System) ओपन करने के लिए ओटीपी के लिए मोबाइल ले जा सकेंगे. साथ ही इसके पश्चात मोबाइल बंद कर प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराएंगे.
सुबह 8 बजे शरू होगी मतगणना : गुप्ता ने बताया कि मतगणना जिला मुख्यालय पर सुबह 8 बजे विधानसभा क्षेत्र वार प्रारम्भ होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी. इसके आधे घण्टे बाद सुबह 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना प्रारंभ होगी. विधानसभा के पोस्टल बैलेट की मतणना समाप्त होते ही अभ्यर्थी वार डाक मतपत्रों के परिणाम की घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक राउंड पूरा होने पर नियमानुसार उस राउंड के परिणाम की घोषणा की जाएगी. साथ ही दूसरे राउंड की गिनती प्रारंभ होगी. मीडिया को भी इसकी जानकारी मीडिया सेंटर में दी जाएगी, इसके लिए जिला जनसम्पर्क अधिकारी समन्वय बनाएंगे.
मतगणना स्थल पर ट्रेंड-टीवी पर भी जारी होंगे रुझान : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकृत मीडियाकर्मियों के लिए मतगणना केन्द्र पर एक अलग कक्ष में मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां पर टेलिफोन, कम्प्यूटर और इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी. मीडियाकर्मियों के लिए आयोग की ओर से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं. मतगणना स्थल पर मीडियाकर्मियों को मतगणना के नवीनतम रुझान और परिणाम से अवगत कराने के लिए मीडिया सेंटर में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर आयोग की आईटी एप्लिकेशन ट्रेंड-टीवी के माध्यम से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है.
इस एप पर देख सकेंगे परिणाम : इसके अतिरिक्त आमजन को मतगणना के रुझान और परिणाम से अवगत कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://ceorajasthan.nic.in/) पर भी लिंक दिया गया है. उक्त लिंक के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की राउंडवाइज सूचना उपलब्ध रहेगी. विधानसभावार सूचना भी विभाग की वेबसाइट पर रहेगी. मतगणना की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक विधानसभा का आधिकारिक परिणाम भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. आमजन में मोबाइल के बढ़ते हुए प्रयोग को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानसभा के चुनाव-2023 की मतगणना के रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग के मोबाइल एप 'वोटर हेल्प लाइन एप' पर उपलब्ध रहेंगे.
मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम : गुप्ता ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कानून-व्यवस्था की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी. रिटर्निंग अधिकारी (RO) किसी भी राजनैतिक व्यक्ति, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे और न ही किसी तरह से कोई पक्षपात करेंगे. मतगणना स्थल में प्रवेश करने के लिए वैध प्राधिकार पत्र होने के बाद भी यदि आरओ को मतगणना हॉल में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में उचित संदेह है, तो वह उसकी तलाशी ले सकता है.
ये उपकरण प्रतिबंधित : उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल के बाहर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी और किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आरओ पूर्ण व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित रखते हुए गिनती व्यवस्थित तरीके से करवाना सुनिश्चित करेंगे. मतगणना कार्मिक परिणाम घोषित होने के बाद ही आरओ की अनुमति से मतगणना हॉल छोड़ेंगे. मतगणना केंद्र के अंदर आयोग के पर्यवेक्षकों और काउंटिंग डेटा प्रसारित करने के आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक उपकरणों के अतिरिक्त किसी भी मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप या किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण की अनुमति नहीं होगी.
मतगणना प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी सीयू, वीवीपैट मशीनों और संबंधित दस्तावेजों को स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक और मतगणना के बाद वापस स्ट्रॉन्ग रूम तक लाने-ले जाने की कार्रवाई की निर्बाध सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित की जाएगी. इस अवधि की सीसीटीवी कवरेज उम्मीदवार और उनके एजेंट मतगणना हॉल में टीवी, मॉनिटर पर देख सकेंगे. काउंटिंग हॉल में संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा या वीडियोग्राफी से दिनांक और समय सहित मोहर के साथ कवरेज की जाएगी. हालांकि, किसी भी परिस्थिति में ईवीएम या मतपत्रों पर प्रदर्शित वास्तविक वोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी.
सोशल मीडिया पर निगरानी : उन्होंने कहा कि पुलिस को अफवाहों को प्रभावहीन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान पर निगरानी रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है. मतगणना के दौरान और चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, पार्किंग व्यवस्था आदि के लिए उचित प्रबंध जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित किए जाएंगे. जिला मजिस्ट्रेट और धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के बाद विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग, डीजे वाहन का प्रयोग, वाहन रैली आदि जैसे आयोजनों पर रोक रहेगी.
पहली बार होम विटिंग : गुप्ता ने बताया कि 80 वर्ष और अधिक आयु के वृद्धजन और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए इस चुनाव में पहली बार आयोग की ओर से होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी. प्रदेश भर में 80 वर्ष से अधिक आयु के 50,730 और 11,798 दिव्यांग मतदाताओं ने कुल 62,528 फॉर्म 12-डी भर कर घर से ही मतदान की सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था. इनमें से 61,618 मतदाताओं में से कुल 49,366 वृद्ध (80 वर्ष से अधिक) और 11,656 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही मतदान किया. इस तरह करीब 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ लिया. आवश्यक सेवाओं से जुड़े 6,694 मतदाताओं ने फॉर्म 12-डी भरा, इनमें से 4,427 मतदाताओं ने पोस्टल बैलट सुविधा के माध्यम से वोट डाला. 3,71,235 मतदान कार्मिकों ने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर पोस्टल बैलट से मतदान किया, सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 1,42,219 हैं. वहीं, 1 दिसम्बर तक 27,298 सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलट प्राप्त हो चुके हैं.