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अब प्रदेश के 37 लाख नए पात्र हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, कैबिनेट मंत्री ने कही ये बात - हितग्राही पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम उज्जैन

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में उज्जैन में हितग्राही पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान 37 लाख नए हितग्राहियों को भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया.

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मोहन यादव
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Published : Sep 16, 2020, 4:11 PM IST

उज्जैन। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में उज्जैन में हितग्राही पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 37 लाख नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन वितरण के तहत कार्यक्रम संपन्न किया गया. इस दौरान 37 लाख नए हितग्राहियों को भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया.

कैबिनेट मंत्री मोहन यादव
प्रदेश के 37 लाख नए हितग्राही में से जिले में सितंबर महीने से 32 हजार 197 परिवारों के एक लाख 21 हजार 495 सदस्यों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा. पात्रता पर्चीधारी व्यक्तियों को प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न एक रूपए किलो में मिलेगा.

वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न एवं 1 किलो दाल प्रति परिवार को नवंबर 2020 तक निशुल्क दिया जाएगा. इसके साथ ही प्रति परिवार को एक किलो आयोडीन नमक एक रूपए किलो एवं प्रति परिवार डेढ़ लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से दिया जाएगा.

उज्जैन। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में उज्जैन में हितग्राही पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 37 लाख नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन वितरण के तहत कार्यक्रम संपन्न किया गया. इस दौरान 37 लाख नए हितग्राहियों को भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया.

कैबिनेट मंत्री मोहन यादव
प्रदेश के 37 लाख नए हितग्राही में से जिले में सितंबर महीने से 32 हजार 197 परिवारों के एक लाख 21 हजार 495 सदस्यों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा. पात्रता पर्चीधारी व्यक्तियों को प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न एक रूपए किलो में मिलेगा.

वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न एवं 1 किलो दाल प्रति परिवार को नवंबर 2020 तक निशुल्क दिया जाएगा. इसके साथ ही प्रति परिवार को एक किलो आयोडीन नमक एक रूपए किलो एवं प्रति परिवार डेढ़ लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से दिया जाएगा.

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