टीकमगढ़। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरूवार को जिला पंचायत के अलावा चार जनपद पंचायत जिसमें टीकमगढ़, जतारा, पलेरा, और बल्देवगढ़ के सभी 100 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई थी, जनपद सदस्यों के पदों पर और जिले की सभी चार जनपद अध्यक्षों के पदों पर भी आरक्षण तय किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच ये आरक्षण सैकड़ों लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से डिब्बे में पर्ची डालकर किया गया था.
जिसमें टीकमगढ़ जनपद पंचायत का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला पर के लिए आरक्षित की गई और पलेरा जनपद पंचायत का अध्य्क्ष पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया, जबकि जतारा जनपद पंचायत का अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया और बलदेवगढ़ जनपद पंचायत का अध्य्क्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया. जिसमें महिला और पुरूष दोनों फॉर्म भर सकते हैं. सभी जनपद पंचायत में 25 वार्ड हैं और सभी वार्डों में जनपद सदस्यों को लेकर आरक्षण किया गया.
जिला पंचायत के वार्डों की आरक्षण प्रकिया पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते टीकमगढ़ जिला पंचायत के 13 वार्डों में आरक्षण नहीं हो सका. जिला प्रसाशन ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिला पंचायत के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत और जनपद पंचायत के वार्डों का आरक्षण होना था. फिलहाल जिला पंचायत का आरक्षण नहीं हुआ, लेकिन जनपद पंचायतों का आरक्षण कर दिया गया है.
टीकमगढ़ जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण पर हाईकोर्ट ने क्यों रोक लगाई है, इस पर रिट दायर करने वाले दिग्विजय सिंह के प्रतिनिधि गुड्डू मिश्रा ने बताया कि पहले जिला पंचायत के 18 वार्ड थे, फिर निवाड़ी जिला बनने के बाद टीकमगढ़ जिले में 13 वार्ड रह गए हैं. जिला प्रशासन ने 13 वार्डों पर दावे आपत्तियां मंगाई थी. जिला प्रशासन ने दो नए वार्ड बना दिए थे. जब ये वार्ड बनाए तो किसी भी जनप्रतिनिधि और जनता को नहीं बताया गया था, जो नए वार्ड बनाए गए थे टीकमगढ़ जनपद और बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के गांवों को मिलाकर उनकी दूरी भी काफी थी. 25 से 30 किमी की दूरी के चलते लोगों को परेशानी हो रही थी. इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गौर ने याचिका दायर की थी. जिस पर उच्च न्यायालय ने आगामी तारीख तक जिला पंचायत की आरक्षण प्रकिया पर रोक लगा दी है.