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पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया पर अगले आदेश तक हाईकोर्ट ने लगाई रोक - टीकमगढ़ में जिला पंचायत का नहीं हुआ आरक्षण

टीकमगढ़ में चार जनपद पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने ब्रेक लगा दिया है, अब अगले आदेश तक ये प्रक्रिया ठप पड़ी रहेगी.

Reservation done in district panchayats of Tikamgarh
पंचायतों के आरक्षण पर रोक
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Published : Jan 30, 2020, 11:46 PM IST

Updated : Jan 31, 2020, 12:07 AM IST

टीकमगढ़। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरूवार को जिला पंचायत के अलावा चार जनपद पंचायत जिसमें टीकमगढ़, जतारा, पलेरा, और बल्देवगढ़ के सभी 100 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई थी, जनपद सदस्यों के पदों पर और जिले की सभी चार जनपद अध्यक्षों के पदों पर भी आरक्षण तय किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच ये आरक्षण सैकड़ों लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से डिब्बे में पर्ची डालकर किया गया था.

पंचायतों के आरक्षण पर रोक

जिसमें टीकमगढ़ जनपद पंचायत का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला पर के लिए आरक्षित की गई और पलेरा जनपद पंचायत का अध्य्क्ष पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया, जबकि जतारा जनपद पंचायत का अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया और बलदेवगढ़ जनपद पंचायत का अध्य्क्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया. जिसमें महिला और पुरूष दोनों फॉर्म भर सकते हैं. सभी जनपद पंचायत में 25 वार्ड हैं और सभी वार्डों में जनपद सदस्यों को लेकर आरक्षण किया गया.

Order of High Court of Madhya Pradesh
हाईकोर्ट का आर्डर

जिला पंचायत के वार्डों की आरक्षण प्रकिया पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते टीकमगढ़ जिला पंचायत के 13 वार्डों में आरक्षण नहीं हो सका. जिला प्रसाशन ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिला पंचायत के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत और जनपद पंचायत के वार्डों का आरक्षण होना था. फिलहाल जिला पंचायत का आरक्षण नहीं हुआ, लेकिन जनपद पंचायतों का आरक्षण कर दिया गया है.

टीकमगढ़ जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण पर हाईकोर्ट ने क्यों रोक लगाई है, इस पर रिट दायर करने वाले दिग्विजय सिंह के प्रतिनिधि गुड्डू मिश्रा ने बताया कि पहले जिला पंचायत के 18 वार्ड थे, फिर निवाड़ी जिला बनने के बाद टीकमगढ़ जिले में 13 वार्ड रह गए हैं. जिला प्रशासन ने 13 वार्डों पर दावे आपत्तियां मंगाई थी. जिला प्रशासन ने दो नए वार्ड बना दिए थे. जब ये वार्ड बनाए तो किसी भी जनप्रतिनिधि और जनता को नहीं बताया गया था, जो नए वार्ड बनाए गए थे टीकमगढ़ जनपद और बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के गांवों को मिलाकर उनकी दूरी भी काफी थी. 25 से 30 किमी की दूरी के चलते लोगों को परेशानी हो रही थी. इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गौर ने याचिका दायर की थी. जिस पर उच्च न्यायालय ने आगामी तारीख तक जिला पंचायत की आरक्षण प्रकिया पर रोक लगा दी है.

टीकमगढ़। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरूवार को जिला पंचायत के अलावा चार जनपद पंचायत जिसमें टीकमगढ़, जतारा, पलेरा, और बल्देवगढ़ के सभी 100 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई थी, जनपद सदस्यों के पदों पर और जिले की सभी चार जनपद अध्यक्षों के पदों पर भी आरक्षण तय किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच ये आरक्षण सैकड़ों लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से डिब्बे में पर्ची डालकर किया गया था.

पंचायतों के आरक्षण पर रोक

जिसमें टीकमगढ़ जनपद पंचायत का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला पर के लिए आरक्षित की गई और पलेरा जनपद पंचायत का अध्य्क्ष पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया, जबकि जतारा जनपद पंचायत का अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया और बलदेवगढ़ जनपद पंचायत का अध्य्क्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया. जिसमें महिला और पुरूष दोनों फॉर्म भर सकते हैं. सभी जनपद पंचायत में 25 वार्ड हैं और सभी वार्डों में जनपद सदस्यों को लेकर आरक्षण किया गया.

Order of High Court of Madhya Pradesh
हाईकोर्ट का आर्डर

जिला पंचायत के वार्डों की आरक्षण प्रकिया पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते टीकमगढ़ जिला पंचायत के 13 वार्डों में आरक्षण नहीं हो सका. जिला प्रसाशन ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिला पंचायत के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत और जनपद पंचायत के वार्डों का आरक्षण होना था. फिलहाल जिला पंचायत का आरक्षण नहीं हुआ, लेकिन जनपद पंचायतों का आरक्षण कर दिया गया है.

टीकमगढ़ जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण पर हाईकोर्ट ने क्यों रोक लगाई है, इस पर रिट दायर करने वाले दिग्विजय सिंह के प्रतिनिधि गुड्डू मिश्रा ने बताया कि पहले जिला पंचायत के 18 वार्ड थे, फिर निवाड़ी जिला बनने के बाद टीकमगढ़ जिले में 13 वार्ड रह गए हैं. जिला प्रशासन ने 13 वार्डों पर दावे आपत्तियां मंगाई थी. जिला प्रशासन ने दो नए वार्ड बना दिए थे. जब ये वार्ड बनाए तो किसी भी जनप्रतिनिधि और जनता को नहीं बताया गया था, जो नए वार्ड बनाए गए थे टीकमगढ़ जनपद और बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के गांवों को मिलाकर उनकी दूरी भी काफी थी. 25 से 30 किमी की दूरी के चलते लोगों को परेशानी हो रही थी. इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गौर ने याचिका दायर की थी. जिस पर उच्च न्यायालय ने आगामी तारीख तक जिला पंचायत की आरक्षण प्रकिया पर रोक लगा दी है.

Intro:एंकर इन्ट्रो / टीकमगढ जिला पँचायत के वार्डो की आरक्षण प्रकिर्या पर जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक जिसके चलते आज नहि हुआ आरक्षण


Body:वाइट् /01 गुड्डू मिश्रा रिट दायर करता के प्रतिनिधि जतारा


वाइस ओवर / टीकमगढ जिला पंचायत के वार्डो की आरक्षण प्रकिर्या पर जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक जिसके चलते आज टीकमगढ जिले के जिला पंचायत के 13 वार्डो का नहीं हो सका आरक्षण जिला प्रसाशन ने माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आज जिला पंचायत के वार्डो की आरक्षण प्रकिर्या को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया जबकी आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आज जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के बार्दो का आरक्षण होना था लेकिन आज जिला पंचायत का आरक्षण नहीँ हुआ मगर जनपद पंचायतों का आरक्षण जरूर किया गया टीकमगढ़ जिला पँचायत के वार्डो पर हाईकोर्ट ने क्यो रोक लगाई इसको लेकर रिट दायर करने बाले दिग्विजय सिंह के प्रतिनिधि गुड्डू मिश्रा ने बताया कि टीकमगढ जिले में पहिले जिला पंचायत के 18 वार्ड थे लेकिन फिर निवाडी जिला बनने के वाद टीकमगढ जिले में 13 वार्ड राह गये थे लेकिन जिला प्रसासन के द्वारा 13 वार्डो पर दावे आपत्तियां मंगाई गई थी लोगो से प्रकाशन को लेकर लेकिन जिला प्रसाशन ने 13 वार्डो की जगह 15 वार्डो का प्रकाशन कर दिया गया 2 नए बार्ड बनाकर लेकिन जब जिला प्रसाशन ने यह 2 नवीन वार्ड बनाये तो किसी भी जनप्रतिनिधि ओर जनता को नही बताया गया था और जो नये बार्ड बनाये गए थे टीकमगढ़ जनपद ओर बल्देवगढ़ जनपद पंचायतों के ग्रामो को मिलाकर ओर उनकी दूरी भी काफी थी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जिसको लेकर लोगो को परेसानी हो रही थी और इन्ही मुद्दों को लेकर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गोर ने यह याचिका दायर की थी जिसको लेकर माननीय उच्चन्यालय ने आगामी तारीख तक जिला पँचायत की आरक्षण प्रकिर्या पर रोक लगा दी गई और हाईकोर्ट का स्थगन आदेश मिलते ही जिला प्रसासन ने आज होने बाली आरक्षण प्रकिर्या को माननीय उच्चन्यालय के आदेश के चलते रोक दिया गया


Conclusion:टीकमगढ़ जिला कलेक्टरेट सभा कक्ष में आज जिला पंचायत को छोड़कर जिले की 4 जनपद पंचायत जिसमे टीकमगढ़, जतारा, पलेरा, ओर बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के सभी 100 वार्डो का आरक्षण किया जनपद सदस्यों के पदों पर ओर जिले की सभी 4 जनपदों के अध्यक्षो के पदों पर भी आरक्षण किया गया कड़ी सुरक्षा के बीच ओर यह आरक्षण सेकड़ो लोगो के सामने पारदर्शी तरीके से 1994 की लाट अनुसार पर्ची डालकर किया गया डिब्बे में जिसमे टीकमगढ़ जनपद पंचायत का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला पर आरक्षित की गई, ओर पलेरा जनपद पंचायत का अध्य्क्ष पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया और जतारा जनपद पंचायत का अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया और बलदेवगढ़ जनपद पंचायत का अध्य्क्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया जिसमें महिला और पुरूष दोनों फॉर्म भर सकते है !और सभी जनपद पंचायत में 25 वार्ड है और सभी के वार्डो में जनपद सदस्यों को लेकर आरक्षण किया गया इस प्रकार 4 जनपद पंचायतों में 100 जनपद सदस्य वार्डो पर आरक्षण किया गया और 4 जनपद अध्य्क्ष पदों का आरक्षण किया गया इस दौरान जिला पँचायत सी ई ओ हर्षिल पंचोली सहित जिले के सभी एस डी एम सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे !

Last Updated : Jan 31, 2020, 12:07 AM IST
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