ETV Bharat / state

MP Panchayat Election 2022: पंचायत चुनाव में पहली बार होगा नोटा का प्रयोग, ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा - ईटीवी भारत न्यूज

MP Panchayat Election 2022: प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. चुनाव के नियमों की जानकारी देते हुए शिवपुरी जिला प्रशासन (Shivpuri Administration on Panchayat Election) ने बताया कि इस बार के चुनाव में मतदाता को नोटा का अधिकार भी मिलेगा, यानी वोटर्स इस बार अपने क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़े हुए लोगों में से कोई भी पसंद न आने पर उसे नकार सकते हैं (NOTA will be used for the first time in Panchayat elections).

MP Panchayat Election 2022
पंचायत चुनाव में पहली बार होगा नोटा का प्रयोग
author img

By

Published : Dec 5, 2021, 9:20 PM IST

शिवपुरी। (MP Panchayat Election News) मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही रविवार को शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश सिंह चंदेल ने संयुक्त रूप से चुनाव से संबंधित नियमों की जानकारी दी. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव में पहली बार होगा नोटा का प्रयोग किया जाएगा.

एमपी पंचायत चुनाव में नोटा (NOTA in MP Panchayat elections)

पंचायत चुनाव में इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, वह यह होगा कि ग्रामीण मतदाता इन बार अपने क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद न आने पर उसे नकार सकते हैं. पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर में अंतिम प्रत्याशी के रूप में पहली बार नोटा को शामिल किया गया है.

Madhya Pradesh Weather Update: प्रदेश में फिर छाने लगे हैं बादल, अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड

हर मतदान केंद्र पर होंगे दो बूथ
पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो बूथ बनाये जाएंगे. एक बूथ में मतदाता पंच व सरपंच के लिए मतदान कर सकेगा. यह मतदान बैलेट पेपर पर सील लगाकर किया जाएगा, जबकि दूसरे बूथ में जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान किया जाएगा. जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए ईवीएम मशीन के माध्यम से वोटिंग होगी. ईवीएम मशीन में पीला बैलेट पेपर जनपद सदस्य के लिए होगा जबकि पिंक बैलेट पेपर जिला पंचायत सदस्य के लिए.

अब ऑनलाइन नामांकन (Online Nomination in MP Panchayat elections)
पंचायत चुनाव में इस बार एक और खासियत यह रहेगी कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से हाजिर न होकर कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन इस नियमानुसार इस ऑनलाइन नामांकन पत्र की एक हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को भी जमा करानी होगी.

पंचायत चुनाव को लेकर दिग्विजय ने मारा सियासी 'पंच', बोले- आरक्षण के नियम-कानून का पालन नहीं हुआ

एक व्यक्ति चारों पदों पर लड़ सकता है चुनाव
अगर कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव अंतर्गत आने वाले पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह चारों पदों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक पद के लिए दो से ज्यादा नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है.

...तो अपूर्ण रहेगा मतदान
जब मतदाता जनपद पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान कर रहा होगा तो उसे दोनों पदों के लिए अपना मत डालना होगा. अगर वह एक पद के लिए वोट डालता है और दूसरे के लिए नहीं, तो यह प्रक्रिया अधूरी रहेगी. बूथ में बैठे अधिकारी को इसकी जानकारी लग जाएगी और वह आपको अपना दूसरा मत डालने के लिए कहेगा, लेकिन अगर आप दूसरा मत नहीं डालना चाहेंगे तो वो आपको मतदान करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ऐसी स्थिति में उसे मशीन को फिर से चालू करना पड़ेगा.

शिवपुरी। (MP Panchayat Election News) मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही रविवार को शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश सिंह चंदेल ने संयुक्त रूप से चुनाव से संबंधित नियमों की जानकारी दी. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव में पहली बार होगा नोटा का प्रयोग किया जाएगा.

एमपी पंचायत चुनाव में नोटा (NOTA in MP Panchayat elections)

पंचायत चुनाव में इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, वह यह होगा कि ग्रामीण मतदाता इन बार अपने क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद न आने पर उसे नकार सकते हैं. पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर में अंतिम प्रत्याशी के रूप में पहली बार नोटा को शामिल किया गया है.

Madhya Pradesh Weather Update: प्रदेश में फिर छाने लगे हैं बादल, अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड

हर मतदान केंद्र पर होंगे दो बूथ
पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो बूथ बनाये जाएंगे. एक बूथ में मतदाता पंच व सरपंच के लिए मतदान कर सकेगा. यह मतदान बैलेट पेपर पर सील लगाकर किया जाएगा, जबकि दूसरे बूथ में जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान किया जाएगा. जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए ईवीएम मशीन के माध्यम से वोटिंग होगी. ईवीएम मशीन में पीला बैलेट पेपर जनपद सदस्य के लिए होगा जबकि पिंक बैलेट पेपर जिला पंचायत सदस्य के लिए.

अब ऑनलाइन नामांकन (Online Nomination in MP Panchayat elections)
पंचायत चुनाव में इस बार एक और खासियत यह रहेगी कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से हाजिर न होकर कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन इस नियमानुसार इस ऑनलाइन नामांकन पत्र की एक हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को भी जमा करानी होगी.

पंचायत चुनाव को लेकर दिग्विजय ने मारा सियासी 'पंच', बोले- आरक्षण के नियम-कानून का पालन नहीं हुआ

एक व्यक्ति चारों पदों पर लड़ सकता है चुनाव
अगर कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव अंतर्गत आने वाले पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह चारों पदों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक पद के लिए दो से ज्यादा नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है.

...तो अपूर्ण रहेगा मतदान
जब मतदाता जनपद पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान कर रहा होगा तो उसे दोनों पदों के लिए अपना मत डालना होगा. अगर वह एक पद के लिए वोट डालता है और दूसरे के लिए नहीं, तो यह प्रक्रिया अधूरी रहेगी. बूथ में बैठे अधिकारी को इसकी जानकारी लग जाएगी और वह आपको अपना दूसरा मत डालने के लिए कहेगा, लेकिन अगर आप दूसरा मत नहीं डालना चाहेंगे तो वो आपको मतदान करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ऐसी स्थिति में उसे मशीन को फिर से चालू करना पड़ेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.