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लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, फिर बदला दुकानों के खुलने का समय

शहडोल में लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कराने और लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियम में भी बदलाव किए जा रहे हैं.

Shahdol district Administration strict regarding lockdown
लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त
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Published : Mar 30, 2020, 5:03 PM IST

शहडोल। कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन लगातार सावधानी बरत रहा है. जहां लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किए जा रहे हैं.

लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त

जिले में लॉकडाउन के बाद भी अभी तक पूरे दिन सब्जी और किराना दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसे बदला गया है. दिन में सिर्फ 5 घंटे ही किराना सब्जी और फल की दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा दूध डेयरी की दुकानें सुबह 6 से 8 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी.

वहीं 15 फरवरी के बाद विदेश से भारत में आए व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित समयावधि तक होम आइसोलेशन या क्वारंटाईन प्रक्रिया से गुजरना होगा और अगर ऐसा न करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

शहडोल। कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन लगातार सावधानी बरत रहा है. जहां लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किए जा रहे हैं.

लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त

जिले में लॉकडाउन के बाद भी अभी तक पूरे दिन सब्जी और किराना दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसे बदला गया है. दिन में सिर्फ 5 घंटे ही किराना सब्जी और फल की दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा दूध डेयरी की दुकानें सुबह 6 से 8 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी.

वहीं 15 फरवरी के बाद विदेश से भारत में आए व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित समयावधि तक होम आइसोलेशन या क्वारंटाईन प्रक्रिया से गुजरना होगा और अगर ऐसा न करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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