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EWS Reservation भूपेंद्र सिंह ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, जताया पीएम मोदी के प्रति आभार

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिहाज से बड़ा अहम फैसला लिया है. pm narendra modi ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए दस फीसद आरक्षण प्रावधान संसोधन के लिए भेजा था. जिस पर सोमवार को Supreme Court की पांच सदस्यीय पीठ ने 3-2 के बहुमत से उस पर मुहर लगा दी. मध्यप्रदेश के नगर विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह 103वें संविधान संशोधन के लिए अपने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है.

भूपेंद्र सिंह ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
भूपेंद्र सिंह ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
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Published : Nov 7, 2022, 3:40 PM IST

Updated : Nov 7, 2022, 4:12 PM IST

सागर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले को उचित बताएं जाने के निर्णय का Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh ने स्वागत किया है. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया सामान्य गरीब वर्ग के आरक्षण का यह फैसला सामाजिक समरसता के उद्देश्य से किया गया अभिनंदनीय कदम था. जिसको सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस अवसर पर 103वें संविधान संशोधन के लिए प्रधानमंत्री नरें मोदी जी का पुन:आभार व्यक्त किया है.

भूपेंद्र सिंह ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

देश की सामाजिक समरसता के लिए ऐतिहासिक कदमः ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को आए Verdict पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि समाज के सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए पीएम मोदी जी ने 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया था. उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा Constitutional रूप से स्वीकार कर लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को दिए गए आरक्षण का हृदय से स्वागत करता हूं. (reservation supreme court ews pm modi)

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आरक्षण को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट नेः सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला देते हुए सामान्य निर्धन वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट की five member constitutional bench ने कोटा बनाए रखने की सहमति दी है. संवैधानिक पीठ ने संविधान में 2019 में किए गए 103वें संशोधन को संवैधानिक और वैध करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं है. जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट और Chief Justice UU Lalit ने आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. वहीं दूसरी ओर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेपी पारदीवाला ने संवैधानिक और वैध करार दिया है. इसलिए बहुमत के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक माना गया है.

सागर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले को उचित बताएं जाने के निर्णय का Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh ने स्वागत किया है. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया सामान्य गरीब वर्ग के आरक्षण का यह फैसला सामाजिक समरसता के उद्देश्य से किया गया अभिनंदनीय कदम था. जिसको सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस अवसर पर 103वें संविधान संशोधन के लिए प्रधानमंत्री नरें मोदी जी का पुन:आभार व्यक्त किया है.

भूपेंद्र सिंह ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

देश की सामाजिक समरसता के लिए ऐतिहासिक कदमः ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को आए Verdict पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि समाज के सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए पीएम मोदी जी ने 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया था. उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा Constitutional रूप से स्वीकार कर लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को दिए गए आरक्षण का हृदय से स्वागत करता हूं. (reservation supreme court ews pm modi)

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आरक्षण को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट नेः सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला देते हुए सामान्य निर्धन वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट की five member constitutional bench ने कोटा बनाए रखने की सहमति दी है. संवैधानिक पीठ ने संविधान में 2019 में किए गए 103वें संशोधन को संवैधानिक और वैध करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं है. जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट और Chief Justice UU Lalit ने आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. वहीं दूसरी ओर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेपी पारदीवाला ने संवैधानिक और वैध करार दिया है. इसलिए बहुमत के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक माना गया है.

Last Updated : Nov 7, 2022, 4:12 PM IST

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