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The Burning Bus: 6 साल बाद 21 यात्रियों की रूह को मिला न्याय, बस मालिक और ड्राइवर को 10-10 साल की सजा - पन्ना जज का निर्णय

साल 2015 में हुए हादसे को लेकर शुक्रवार को न्यायालय में न्याय सुनाया गया. इस दौरान बस चालक और मालिक पर दस-दस वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया.

District and Sessions Court Panna
जिला एवं सत्र न्यायालय पन्ना
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Published : Dec 31, 2021, 3:41 PM IST

पन्ना। वर्ष 2015 में हुए दिल दहला देने वाले बस हादसे को लेकर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने फैसला (verdict in burning bus case panna) सुनाया. उन्होंने बस चालक और बस मालिक को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है.

ऐसे हुआ था हादसा
बता दें कि वर्ष 2015 में अनूप बस सर्विस क्रमांक-एमपी 19, पी-0533 जो की छतरपुर से पन्ना आ रही थी, तभी मडला थाना अंतर्गत लापरवाही पूर्वक बस चलाने से वह पुलिया में पलट गई थी. इससे बस में भयानक आग लग गई. बस हादसे में 21 व्यक्तियों की जिंदा जलकर (21 people burnt alive in panna) मौत हो गई. इसके बाद बस चालक व बस मालिक पर मामला दर्ज हुआ. आज लगभग 6 साल बाद न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया है.

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प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (panna judge verdict) आरपी सोनकर के न्यायालय में हुआ. न्यायालय में आरोपीगण के किए गए कृत्य को गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुये अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया. इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आए साक्ष्यों, अभियोजन के तर्कों तथा न्यायिक-दृष्टांतों से सहमत होते हुए अभियुक्तों बस चालक व बस मालिक को धारा 304 (भाग दो) मे दस-दस वर्ष का कारावास की सजा दी गई है.

पन्ना। वर्ष 2015 में हुए दिल दहला देने वाले बस हादसे को लेकर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने फैसला (verdict in burning bus case panna) सुनाया. उन्होंने बस चालक और बस मालिक को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है.

ऐसे हुआ था हादसा
बता दें कि वर्ष 2015 में अनूप बस सर्विस क्रमांक-एमपी 19, पी-0533 जो की छतरपुर से पन्ना आ रही थी, तभी मडला थाना अंतर्गत लापरवाही पूर्वक बस चलाने से वह पुलिया में पलट गई थी. इससे बस में भयानक आग लग गई. बस हादसे में 21 व्यक्तियों की जिंदा जलकर (21 people burnt alive in panna) मौत हो गई. इसके बाद बस चालक व बस मालिक पर मामला दर्ज हुआ. आज लगभग 6 साल बाद न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया है.

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प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (panna judge verdict) आरपी सोनकर के न्यायालय में हुआ. न्यायालय में आरोपीगण के किए गए कृत्य को गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुये अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया. इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आए साक्ष्यों, अभियोजन के तर्कों तथा न्यायिक-दृष्टांतों से सहमत होते हुए अभियुक्तों बस चालक व बस मालिक को धारा 304 (भाग दो) मे दस-दस वर्ष का कारावास की सजा दी गई है.

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