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नीमच: नाबालिग का अपहरण करने वाले की जमानत याचिका खारिज, भेजा जेल - Appeal of kidnapper in Neemuch rejected

नीमच में विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और उसे जेल भेज दिया है.

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Published : Jun 27, 2020, 12:51 PM IST

नीमच। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विवेक कुमार ने नीमच में नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी दीपक की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है, साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

मीडिया सेल के विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने बताया कि घटना 23 जून थाना नीमच कैंट क्षेत्र की है. जहां नाबालिग के रिश्तेदार ने कैंट थाने में लड़की के गुम होने की सूचना दी थी. परिजनों ने बताया कि 23 जून को परिजन काम के सिलसले में बाहर गए थे, वापस घर आए तो उनकी लड़की घर पर नहीं थी. परिजनों ने सभी रिश्तेदारों के यहां और आसपास तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई.

इसके बाद परिजनों की रिपोर्ट करने के आधार पर कैंट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की. कैंट पुलिस ने विवेचना के दौरान नाबालिग को खोज निकाला. नाबालिग ने बताया कि आरोपी दीपक उसे बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया था. नाबालिग के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बची हुई विवेचना को पूरा कर चालान विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया, इस पर आरोपी के द्वारा न्यायालय में जमानत की अर्जी दी गई थी.

जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपी की ओर से दिए गए जमानत आवेदन का विरोध किया. इस दौरान उन्होंने तर्क दिया गया कि आरोपी अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था, जो की एक गंभीर अपराध है. अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होकर विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने आरोपी दीपक पिता दयाराम चौहान की जमानत आवेदन खारिज करते हुए उसको जेल भेज दिया है.

नीमच। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विवेक कुमार ने नीमच में नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी दीपक की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है, साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

मीडिया सेल के विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने बताया कि घटना 23 जून थाना नीमच कैंट क्षेत्र की है. जहां नाबालिग के रिश्तेदार ने कैंट थाने में लड़की के गुम होने की सूचना दी थी. परिजनों ने बताया कि 23 जून को परिजन काम के सिलसले में बाहर गए थे, वापस घर आए तो उनकी लड़की घर पर नहीं थी. परिजनों ने सभी रिश्तेदारों के यहां और आसपास तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई.

इसके बाद परिजनों की रिपोर्ट करने के आधार पर कैंट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की. कैंट पुलिस ने विवेचना के दौरान नाबालिग को खोज निकाला. नाबालिग ने बताया कि आरोपी दीपक उसे बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया था. नाबालिग के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बची हुई विवेचना को पूरा कर चालान विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया, इस पर आरोपी के द्वारा न्यायालय में जमानत की अर्जी दी गई थी.

जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपी की ओर से दिए गए जमानत आवेदन का विरोध किया. इस दौरान उन्होंने तर्क दिया गया कि आरोपी अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था, जो की एक गंभीर अपराध है. अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होकर विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने आरोपी दीपक पिता दयाराम चौहान की जमानत आवेदन खारिज करते हुए उसको जेल भेज दिया है.

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