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देह व्यापार चलाने वाली आरोपी महिलाओं की जमानत खारिज, कोर्ट ने भेजा जेल - neemuch jail

नीमच में नाबालिग और बालिग लड़कियों से देह व्यापार कराने वाली आरोपी महिलाओं की जमानत नीमच विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने खारिज करते हुए उन्हे जेल भेज दिया है.

bail of accused women who run prostitution rejected by Special sessions judge in neemuch
देह व्यापार चलाने वाली आरोपी महिलाओं की जमानत खारिज, भेजा जेल
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Published : Jun 29, 2020, 9:43 PM IST

नीमच। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉस्‍को एक्ट) विवेक कुमार ने नाबालिग और बालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाने वाली आरोपी महिलाओं की जमानत खारिज कर जेल भेजा दिया. आरोपी महिलाओं ने जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

bail of accused women who run prostitution rejected by Special sessions judge in neemuch
देह व्यापार चलाने वाली आरोपी महिलाओं की जमानत खारिज, भेजा जेल

अभियोजन मीडिया सेल के विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने जानकारी में बताया कि घटना 30 दिसम्‍बर 2019 थाना नीमच सिटी की है. थाना प्रभारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि जेतपुरा गांव में बाछडा डेरा में बाछड़ा समुदाय की महिलाएं नाबालिग और बालिग लड़कियों से देह व्यापार करवा रही हैं.

सूचना के बाद थाने से पुलिस फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची, जहां देह व्‍यापार करने वाले घरों की घेराबंदी की. साथ ही देहव्‍यापार करवाने वाली महिला आरोपियों को पकड़ा गया तथा आरोपियों के घर से नाबालिग तथा बालिग लडकियां मिली. इस पर थाना सिटी ने आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण कर चालान विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया.

जहां अभियोजन की ओर से जगदीश चौहान, जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपियों की ओर जमानत के आवेदन का विरोध किया. अभियोजन का तर्क था कि महिला आरोपी नाबालिग तथा लडकियों से देह व्यापार करवा रही थी, जो एक गंभीर अपराध हैं. अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश (पास्‍को एक्ट), नीमच ने आरोपी महिलाओं के प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर जेल भेज दिया.

नीमच। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉस्‍को एक्ट) विवेक कुमार ने नाबालिग और बालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाने वाली आरोपी महिलाओं की जमानत खारिज कर जेल भेजा दिया. आरोपी महिलाओं ने जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

bail of accused women who run prostitution rejected by Special sessions judge in neemuch
देह व्यापार चलाने वाली आरोपी महिलाओं की जमानत खारिज, भेजा जेल

अभियोजन मीडिया सेल के विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने जानकारी में बताया कि घटना 30 दिसम्‍बर 2019 थाना नीमच सिटी की है. थाना प्रभारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि जेतपुरा गांव में बाछडा डेरा में बाछड़ा समुदाय की महिलाएं नाबालिग और बालिग लड़कियों से देह व्यापार करवा रही हैं.

सूचना के बाद थाने से पुलिस फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची, जहां देह व्‍यापार करने वाले घरों की घेराबंदी की. साथ ही देहव्‍यापार करवाने वाली महिला आरोपियों को पकड़ा गया तथा आरोपियों के घर से नाबालिग तथा बालिग लडकियां मिली. इस पर थाना सिटी ने आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण कर चालान विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया.

जहां अभियोजन की ओर से जगदीश चौहान, जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपियों की ओर जमानत के आवेदन का विरोध किया. अभियोजन का तर्क था कि महिला आरोपी नाबालिग तथा लडकियों से देह व्यापार करवा रही थी, जो एक गंभीर अपराध हैं. अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश (पास्‍को एक्ट), नीमच ने आरोपी महिलाओं के प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर जेल भेज दिया.

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