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मुरैना में दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, अंबाह कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुरैना जिले में झाड़ फूंक के बहाने महिला के साथ रेप करने वाले एक आरोपी को उम्रकेद की सजा सुनाई गई है.

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Published : Aug 23, 2019, 9:20 PM IST

दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

मुरैना। अम्बाह कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ धर्मेन्द्र टाडा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए, एक आरोपी को आजीवन कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. आरोपी ने महिला से झाड़ फूंक के बहाने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

चकरा गांव निवासी कल्लू बघेल पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने झाड़ फूंक करने के बहाने महिला के घर आया था. जिसके बाद युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और इलाज के बहाने से वह उसे बहला फुसला कर अपने गांव ले गया था.

घटना के बाद महिला के पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. मौका पाकर महिला युवक के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई. इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके न्यायलय में पेश किया गया था. जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कल्लू बघेल दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

मुरैना। अम्बाह कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ धर्मेन्द्र टाडा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए, एक आरोपी को आजीवन कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. आरोपी ने महिला से झाड़ फूंक के बहाने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

चकरा गांव निवासी कल्लू बघेल पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने झाड़ फूंक करने के बहाने महिला के घर आया था. जिसके बाद युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और इलाज के बहाने से वह उसे बहला फुसला कर अपने गांव ले गया था.

घटना के बाद महिला के पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. मौका पाकर महिला युवक के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई. इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके न्यायलय में पेश किया गया था. जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कल्लू बघेल दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Intro:एंकर - अम्बाह कोर्ट के द्तीय अपर सत्र न्यायाधीश अंबाह डॉ धर्मेन्द्र टाडा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 3 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर 2018 को कल्लू बघेल उर्फ भगत निवासी गाँव चकरा थाना ऊमरी जिला भिण्ड एक महिला के घर झाड़.फूंक करने आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसको इलाज के बहाने अपने गांव ले गया,जहां लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के पति ने 7 अक्टूबर को सिहौनियां थाना पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी घर से गायब है, जिसका पता नहीं चल रहा। पुलिस ने महिला की तलाश की तो 22 अक्टूबर को महिला वापस आ गई। महिला ने पुलिस को बताया कि कल्लू बघेल उसके घर झाड़.फूंक करने आता रहा और वह उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। वहीं भूत का साया बताकर अपने गांव बुलाया। जहां से वह उसे दिल्ली ले गया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। वह उसे भिण्ड लेकर आया जहां से वह कल्लू के कब्जे से भाग निकली। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद कल्लू बघेल को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।




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