मुरैना। अम्बाह कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ धर्मेन्द्र टाडा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए, एक आरोपी को आजीवन कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. आरोपी ने महिला से झाड़ फूंक के बहाने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
चकरा गांव निवासी कल्लू बघेल पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने झाड़ फूंक करने के बहाने महिला के घर आया था. जिसके बाद युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और इलाज के बहाने से वह उसे बहला फुसला कर अपने गांव ले गया था.
घटना के बाद महिला के पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. मौका पाकर महिला युवक के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई. इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके न्यायलय में पेश किया गया था. जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कल्लू बघेल दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.