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मेडिकल छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बढ़ी हुई फीस पर लगाई रोक - 52 PG Students

भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के मामले में 52 पीजी छात्रों को जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.

LN Medical College students get  big relief
मेडिकल छात्रों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
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Published : Dec 30, 2019, 4:26 PM IST

जबलपुर। भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज के 52 पीजी छात्रों को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एलएन मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है.

मेडिकल छात्रों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

एलएन मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 52 एमडीएस छात्रों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि एलएन मेडिकल कॉलेज में जब उन्होंने पीजी में प्रवेश लिया था तब कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें सालाना फीस 11 लाख 55 हजार रु. बताई थी, लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन ने फीस में अचानक से ही ढाई लाख रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है.

अब कॉलेज 11लाख 55 हजार रुपए की जगह 13 लाख 75 हजार रुपए मांग रहा है. बीच सत्र में अचानक हुई फीस बढ़ोतरी के पीछे कॉलेज प्रबंधन कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहा है. वहीं फीस बढ़ोतरी की वजह से मध्यमवर्गीय छात्रों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

कॉलेज की फीस वसूलने पर रोक

हाईकोर्ट ने छात्रों को तर्क सुनने के बाद कॉलेज की फीस वसूलने पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस निर्धारण एएफआरसी यानि एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी करती है. इस बीच सत्र में इस तरह की फीस बढ़ोतरी का कोई प्रवाधान नहीं है.

जबलपुर। भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज के 52 पीजी छात्रों को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एलएन मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है.

मेडिकल छात्रों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

एलएन मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 52 एमडीएस छात्रों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि एलएन मेडिकल कॉलेज में जब उन्होंने पीजी में प्रवेश लिया था तब कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें सालाना फीस 11 लाख 55 हजार रु. बताई थी, लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन ने फीस में अचानक से ही ढाई लाख रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है.

अब कॉलेज 11लाख 55 हजार रुपए की जगह 13 लाख 75 हजार रुपए मांग रहा है. बीच सत्र में अचानक हुई फीस बढ़ोतरी के पीछे कॉलेज प्रबंधन कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहा है. वहीं फीस बढ़ोतरी की वजह से मध्यमवर्गीय छात्रों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

कॉलेज की फीस वसूलने पर रोक

हाईकोर्ट ने छात्रों को तर्क सुनने के बाद कॉलेज की फीस वसूलने पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस निर्धारण एएफआरसी यानि एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी करती है. इस बीच सत्र में इस तरह की फीस बढ़ोतरी का कोई प्रवाधान नहीं है.

Intro:जबलपुर
भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज के 52 पीजी छात्रों को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।


Body:इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार,डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एलएन मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। दर्शल एलएन मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 52 एमडीएस छात्रों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि एलएन मेडिकल कॉलेज में जब उन्होंने पीजी में प्रवेश लिया था तब कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें सालाना फीस 11 लाख 55000 रु बताई थी। लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन ने फीस में अचानक से ही ढाई लाख रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। और अब कॉलेज 11लाख 55 हजार रु की वजह 13 लाख 75 हजार रु मांग रहा है।


Conclusion:बीच सत्र में अचानक हुई फीस बढ़ोतरी के पीछे कॉलेज प्रबंधन कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहा है। वही फीस बढ़ोतरी की वजह से मध्यमवर्गीय छात्रों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फीस बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट ने तुरंत रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने छात्रों को तर्क सुनने के बाद कॉलेज की फीस वसूलने पर रोक लगा दी है।गौरतलब है कि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस निर्धारण एएफआरसी याने एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी करती है।इस बीच स्त्र में इस तरह की फीस बढ़ोतरी का कोई प्रवाधान नही है।
बाईट.1-आदित्य संघी.....छात्रों के वकील
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