जबलपुर। मझगंवा ग्राम निवासी हरीश सोनी पर बिजली बिल जमा न करने को लेकर धारा 138 के तहत मामला न्यायालय में लंबित था. पिछले दिनों प्रकरण पर न्यायालय ने फैसला देते हुए हरीश को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया. उपभोक्ता हरीश को लगभग पांच साल पुराने प्रकरण में सजा हुई. 24 घंटे से जेल में गुजारने के बाद उपभोक्ता के परिजनों ने जब बकाया बिल अदा किया तब उसको रिहाई नसीब हुई. बताया जा रहा है कि उपभोक्ता का महज 11 हजार रुपए का बिल था.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा ?
उपभोक्ता को सजा सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि 5 साल के भीतर उपभोक्ता को लोक अदालत के जरिए समझौते के कई मौके मिले लेकिन उन्होंने हमेशा अनदेखी की. इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी मंशा बिल अदा करने की नहीं थी.