इंदौर: शहर में विभिन्न स्थानों पर वाहनों की चेकिंग की गई, इसके मद्देनजर इंदौर जिला प्रशासन ने अब ओवरनाइट चलने वाली बसों में 2 ड्राइवर होना जरूरी कर दिया है. इसके आदेश इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के द्वारा विशेष चेकिंग अभियान के दौरान दिए गए, इसके अलावा मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 53 हजार 300 रुपये का राजस्व वसूल किया गया.
रात में चलने वाली बसों में 2 ड्राइवर होना अनिवार्य: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने लोक परिवहन वाहनों सहित अन्य वाहनों की विशेष चेकिंग का अभियान चलाया गया, इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर वाहनों को चेक किया गया. 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली एवं ओवरनाइट चलने वाली बसों में कलेक्टर ने 2 ड्राइवर की अनिवार्य कर दिया गया है. बसों के फिटनेस के भौतिक सत्यापन की विशेष चेकिंग की गई." गौरतलब है कि हाल ही में खरगोन, उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर में हुई बस दुर्घटना में दर्जनों लोगो की मौत हो चुकी, हालांकि दुर्घटनाओंं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रात में चलने वाली बसों में 2 ड्राइवर होना अनिवार्य कर दिया है.
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बस की फिटनेस जांच: प्रदीप शर्मा ने कहा कि "एक बस MP-13, ZD-0304 बिना परमिट पाई गई, जिसे जब्त किया गया. इंदौर से खंडवा चलने वाली एक बस MH-04, GP-0052 फिटनेश शर्तों पर खरा नहीं उतरने एवं इसका पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त होने से मौके पर ही बस का फिटनेस निरस्त किया गया. चेकिंग के दौरान वाहनों के परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, पीयूसी, मोटरयान कर प्रमाण आदि दस्तावेज चेक किये गए. क्षमता से अधिक सवारी, तेज गति से वाहन चलाने, परमिट शर्तो का उल्लंघन, वाहन चलाते समय चालक द्वारा मोबाइल पर बात करने, प्रेशर हॉर्न, आदि की भी जांच की गई."