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इंदौर में नाबालिग से रेप व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले को आजीवन कारावास

Indore rape of minor : इंदौर की जिला अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में एक वर्ग विशेष के युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

rape and pressurized conversion
इंदौर में नाबालिग से रेप क धर्म परिवर्तन
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 11, 2024, 10:41 AM IST

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 9 जनवरी 2024 को न्यायालय ने थाना राजेंद्र नगर जिला इंदौर के के एक अपराध में निर्णय पारित करते हुए आरोपी असलम उर्फ गोलु (23 वर्ष) को एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व धारा 376 (3) व पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 366 भा.दं.वि. मे 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 05 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम मे 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

जुर्माना भी लगाया : आरोपी पर 55 हजार अर्थदण्ड भी लगाया गया है. अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं विशेष लोक अभियोजक अमिता जायसवाल द्वारा की गई. वही न्यायालय द्वारा पीड़ित बालिका को 50 हजार रुपये राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने की अनुशंसा की गई. नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि कि दोपहर में उसकी बच्ची दुकान से सामान लेने जाने का बोलकर गई थी, जो वापस घर नहीं आई. बच्ची को उसकी सहेलियों, आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला.

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फुसलाकर ले गया नाबालिग को : इसके बाद उसे शंका हुई कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है. जिस पर पुलिस थाना राजेन्द्र नगर अपराध दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर उसके कथन लिये गये. जिसमें नाबालिग ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और होटल मे ले जाकर उसके मना करने के बावजूद भी रेप किया और उसके बाद उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है और उसे मुसलमान बनाना चाहता है.

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 9 जनवरी 2024 को न्यायालय ने थाना राजेंद्र नगर जिला इंदौर के के एक अपराध में निर्णय पारित करते हुए आरोपी असलम उर्फ गोलु (23 वर्ष) को एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व धारा 376 (3) व पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 366 भा.दं.वि. मे 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 05 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम मे 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

जुर्माना भी लगाया : आरोपी पर 55 हजार अर्थदण्ड भी लगाया गया है. अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं विशेष लोक अभियोजक अमिता जायसवाल द्वारा की गई. वही न्यायालय द्वारा पीड़ित बालिका को 50 हजार रुपये राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने की अनुशंसा की गई. नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि कि दोपहर में उसकी बच्ची दुकान से सामान लेने जाने का बोलकर गई थी, जो वापस घर नहीं आई. बच्ची को उसकी सहेलियों, आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला.

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