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मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ दर्ज याचिका पर हुई सुनवाई

मंत्री तुलसी सिलावट को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दर्ज हुई थी. उस याचिका के तहत इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह का समय दिया है.

Minister Tulsi Silavat
मंत्री तुलसी सिलावट
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Published : Feb 24, 2021, 10:17 AM IST

इंदौर। सांवेर विधानसभा से विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव को रद्द करने के लिए एक याचिका दर्ज की गई थी. याचिका पूर्व विधायक राजेश सोनकर और एक अन्य शख्स ने की थी. इस याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगातार सुनवाई चल रही थी. सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह का समय दिया है.

जानें पूरा केस

चुनाव को रद्द करने के लिए पूर्व विधायक राजेश सोनकर और एक अन्य शख्स ने की मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ याचिक दर्ज की थी. जब तुलसी सिलावट ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी से जुड़े पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने अपनी याचिका वापस ले ली थी, लेकिन इस पूरे मामले में सांवेर विधानसभा के 2 मतदाताओं ने हाई कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि संबंधित याचिका में उन्हें पक्षकार बनाया जाए जिस पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में 2 सप्ताह बात सुनवाई होने की बात कही.

क्यों रद्द करने की हुई मांग

2018 के चुनाव में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चुनाव आयोग के समक्ष कुछ जानकारियां प्रस्तुत की थीं. जिनके सही नहीं होने का आरोप लगाते हुए तुलसीराम सिलावट ने निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी.

इंदौर: मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ दायर याचिका पर फिर से होगी में सुनवाई, ये है पूरा मामला

पांच फरवरी को जारी की थी अधिसूचना

चुनाव याचिका को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी और यह भी जानकारी दी गई थी कि जो भी आपत्तिकर्ता है वह 5 फरवरी तक आवेदन सहित पेश हो. उस कड़ी में कोर्ट में सांवेर विधानसभा के दोनों मतदाता पहुंचे और उन्होंने याचिका में शामिल करने की गुहार लगाई. अब इस पूरे मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

इंदौर। सांवेर विधानसभा से विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव को रद्द करने के लिए एक याचिका दर्ज की गई थी. याचिका पूर्व विधायक राजेश सोनकर और एक अन्य शख्स ने की थी. इस याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगातार सुनवाई चल रही थी. सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह का समय दिया है.

जानें पूरा केस

चुनाव को रद्द करने के लिए पूर्व विधायक राजेश सोनकर और एक अन्य शख्स ने की मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ याचिक दर्ज की थी. जब तुलसी सिलावट ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी से जुड़े पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने अपनी याचिका वापस ले ली थी, लेकिन इस पूरे मामले में सांवेर विधानसभा के 2 मतदाताओं ने हाई कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि संबंधित याचिका में उन्हें पक्षकार बनाया जाए जिस पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में 2 सप्ताह बात सुनवाई होने की बात कही.

क्यों रद्द करने की हुई मांग

2018 के चुनाव में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चुनाव आयोग के समक्ष कुछ जानकारियां प्रस्तुत की थीं. जिनके सही नहीं होने का आरोप लगाते हुए तुलसीराम सिलावट ने निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी.

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पांच फरवरी को जारी की थी अधिसूचना

चुनाव याचिका को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी और यह भी जानकारी दी गई थी कि जो भी आपत्तिकर्ता है वह 5 फरवरी तक आवेदन सहित पेश हो. उस कड़ी में कोर्ट में सांवेर विधानसभा के दोनों मतदाता पहुंचे और उन्होंने याचिका में शामिल करने की गुहार लगाई. अब इस पूरे मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

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