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दिव्यांग-पेंशन बढ़ोतरी की याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई

इंदौर हाईकोर्ट में दायर दिव्यांग जनों की पेंशन में बढ़ोतरी की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने के निर्देश दिए है.

Indore High Court
इंदौर हाईकोर्ट
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Published : Feb 5, 2021, 10:20 AM IST

इंदौर। दिव्यांगों की पेंशन को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगी हुई थी. उस याचिका पर आज इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में दोनों पक्षों को इंदौर हाई कोर्ट ने सुना और उस पूरी याचिका का हाई कोर्ट ने निराकरण कर दिया.

इंदौर हाई कोर्ट में दिव्यांग जनों को राज्य शासन की ओर से प्रदत पेंशन राशि में इजाफा किए जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें सुनवाई होने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि जो पेंशन दिव्यांग जनों को मिलती है उसमें नियमों के अनुसार बढ़ोतरी की जाए. फिलहाल उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज इंदौर हाई कोर्ट ने सरकार को विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दिए हैं. वहीं तीन महीने बाद शासन को आदेश दिए हैं कि वह पूरे मामले में जो भी कार्रवाई की है उसे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें.

6 नवम्बर 2020 को लगी थी याचिका

बता दें, ये याचिका 6 नवंबर 2020 को लगी थी, वहीं याचिका में सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिव्यांग जनों की पेंशन में 25 प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दे दिए. अब इस पूरे मामले में 3 महीने बाद शासन को कोर्ट के समक्ष पूरी जानकारी रखनी है. साथ ही याचिका के माध्यम से कोर्ट के समक्ष यह जानकारी रखी गई थी कि दिव्यांग जनों को 600 रुपए पेंशन दी जाती है लेकिन जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके कारण दिव्यांगजनों को जो प्रतिमाह पेशंन मिलती है वो काफी कम है, उस राशि में बढ़ोतरी की जाए.

इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने के निर्देश शासन को दिए हैं. फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि शासन 3 महीने बाद हाईकोर्ट के समय किस तरह की जानकारी पेश करता है. गौरतलब है कि काफी सालों से दिव्यांग जनों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है तथा उसी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने इस याचिका को इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था.

इंदौर। दिव्यांगों की पेंशन को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगी हुई थी. उस याचिका पर आज इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में दोनों पक्षों को इंदौर हाई कोर्ट ने सुना और उस पूरी याचिका का हाई कोर्ट ने निराकरण कर दिया.

इंदौर हाई कोर्ट में दिव्यांग जनों को राज्य शासन की ओर से प्रदत पेंशन राशि में इजाफा किए जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें सुनवाई होने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि जो पेंशन दिव्यांग जनों को मिलती है उसमें नियमों के अनुसार बढ़ोतरी की जाए. फिलहाल उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज इंदौर हाई कोर्ट ने सरकार को विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दिए हैं. वहीं तीन महीने बाद शासन को आदेश दिए हैं कि वह पूरे मामले में जो भी कार्रवाई की है उसे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें.

6 नवम्बर 2020 को लगी थी याचिका

बता दें, ये याचिका 6 नवंबर 2020 को लगी थी, वहीं याचिका में सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिव्यांग जनों की पेंशन में 25 प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दे दिए. अब इस पूरे मामले में 3 महीने बाद शासन को कोर्ट के समक्ष पूरी जानकारी रखनी है. साथ ही याचिका के माध्यम से कोर्ट के समक्ष यह जानकारी रखी गई थी कि दिव्यांग जनों को 600 रुपए पेंशन दी जाती है लेकिन जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके कारण दिव्यांगजनों को जो प्रतिमाह पेशंन मिलती है वो काफी कम है, उस राशि में बढ़ोतरी की जाए.

इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने के निर्देश शासन को दिए हैं. फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि शासन 3 महीने बाद हाईकोर्ट के समय किस तरह की जानकारी पेश करता है. गौरतलब है कि काफी सालों से दिव्यांग जनों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है तथा उसी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने इस याचिका को इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था.

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