होशंगाबाद। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने जिला आपूर्ति नियंत्रक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में दस्तावेजों को संरक्षित नहीं रखने और समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ने लगाया है.
होशंगाबाद के विनोद चौहान पर सूचना के अधिकार 2005 की धारा 201 के तहत जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के अनुसार एमआर रसिक खान ने होशंगाबाद में 24 जून 2019 को जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था. जानकारी पूरी नहीं होने पर अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की थी. प्रथम अपील अधिकारी ने तत्काल सूचना निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी. जिस पर रशीद खान ने राज सूचना आयोग में अपील की.
मामले में राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी द्वारा अपील का निराकरण करते हुए, तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक विनोद चौहान पर 25 हजार को आर्थिक दंड लगाया है. आयोग ने अपने दस्तावेज में लिखा है कि यदि विनोद चौहान द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो उनकी सेवा पुस्तिका में टीप दर्ज कर सेवा अवधि में उनसे राशि वसूल न हो सके तो सेवा उपरांत उनकी देयकों से काटकर राशि जमा कराई जाए.