हरदा। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी को हरदा के न्यायाधीश ने 5 साल जेल की सजा सुनाई है. आरोपी व्यापारी ओमप्रकाश सोनी ने 2018 में 22 किसानों से चना खरीदकर 22 लाख रूपए 37 हजार की राशि का भुगतान नहीं किया था. पीड़ित किसानो ने रहटगांव थाने में 25 अप्रेल 2018 को मामला दर्ज कराया था. न्यायालय ने आरोपी को 5 वर्ष के कारावास के साथ 2 लाख रूपए का अर्थदंड जमा करने का निर्णय सुनाया है. मामले में पैरवी कर रहे शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 2 साल जेल की सजा सुनाई है.
न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला किया पारित
आरोपी ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण सोनी के खिलाफ किसानों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था. वह उनकी चने की फसल खरीदने के बाद उन्हें भुगतान किए बिना फरार हो गया है. किसानों की शिकायत पर व्यापारी ओमप्रकाश सोनी के खिलाफ किसानों से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में न्यायाधीश ने 19 मार्च 2021 को आरोपी को दोषी पाते हुए 5 साल की सश्रम जेल, दो लाख रुपए के अर्थदंड से और जुर्माना जमा न करने पर 2 साल के अलग से जेल का फैसला पारित किया.
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आरोपी ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए फैसला पारित कर किया गया दंडित
अतरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया कि "ग्राम उसकल्ली, कपासी तथा टेमागांव के 23 किसानों से चना खरीद कर आरोपी ने 1 किसान को पूरी राशि का भुगतान करने के बाद शेष 22 किसानों की राशि 27,37880 रुपये किसानों को चने की राशि न देकर वो भाग गया और किसानों से चना खरीद कर बानापुरा के अनाज व्यापारी छगनलाल राठौर को बेच कर रुपए लेकर भाग गया. किसानों ने काफी कोशिश के बाद भी किसानों को चने की राशि आरोपी ने नही लौटाई और किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई. पुलिस ने गांव के किसानों से उनके सोने के कुछ जेवर भी सुधारने के लिए लिए थे. वह भी वह लेकर फरार हो गया था. अभियोजन गवाहों की गवाही और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए फैसला पारित कर आरोपी को दंडित किया गया. केस में पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सोनी ने की.