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मां-बाप की मौत के बाद मासूम की सगी बहन-जीजा कराने लगे देह व्यापार, तीन को उम्रकैद - Rs. 85,000 fine

ग्वालियर में पांच साल की मासूम से देह व्यापार कराने वाले पीड़िता की सगी बहन व उसके जीजा के अलावा अधेड़ उम्र के पड़ोसी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है.

बहन और जीजा ने किया रिश्ते को कलंकित
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Published : Nov 2, 2019, 3:33 PM IST

Updated : Nov 2, 2019, 3:44 PM IST

ग्वालियर। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पैसे के लिए पांच साल की मासूम से रेप कराने वाले दंपति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, आरोपी पीड़िता की सगी बहन व जीजा हैं. जो पैसे लेकर आये दिन लोगों से रेप कराते थे. मां-बाप के मौत के बाद पीड़िता अपनी बहन-जीजा के साथ रहती थी. रेप की शिकायत किसी ने पुलिस से कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो इस घिनौनी कहानी का पर्दाफाश हुआ.

बहन और जीजा ने किया रिश्ते को कलंकित

महाराजपुरा थाना क्षेत्र निवासी दंपत्ति के घर में मासूम के साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसके बाद पता चला कि आरोपी पांच साल की मासूम से जबरन देह व्यापार कराते हैं. जांच में ये भी पता चला कि आरोपी आय दिन पीड़िता के साथ मारपीट करते थे, इसके अलावा धूप में खड़ा रखना, गर्म पानी शरीर पर डालने जैसी यातनाएं भी देती थी. इसके अलवा पीड़िता का जीजा भी उसका रेप करता था.

इस मामले में जिला न्यायालय ने दोषी दंपति के साथ-साथ अधेड़ पड़ोसी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 85,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है. जिसमें से 75000 रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिया है.

ग्वालियर। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पैसे के लिए पांच साल की मासूम से रेप कराने वाले दंपति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, आरोपी पीड़िता की सगी बहन व जीजा हैं. जो पैसे लेकर आये दिन लोगों से रेप कराते थे. मां-बाप के मौत के बाद पीड़िता अपनी बहन-जीजा के साथ रहती थी. रेप की शिकायत किसी ने पुलिस से कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो इस घिनौनी कहानी का पर्दाफाश हुआ.

बहन और जीजा ने किया रिश्ते को कलंकित

महाराजपुरा थाना क्षेत्र निवासी दंपत्ति के घर में मासूम के साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसके बाद पता चला कि आरोपी पांच साल की मासूम से जबरन देह व्यापार कराते हैं. जांच में ये भी पता चला कि आरोपी आय दिन पीड़िता के साथ मारपीट करते थे, इसके अलावा धूप में खड़ा रखना, गर्म पानी शरीर पर डालने जैसी यातनाएं भी देती थी. इसके अलवा पीड़िता का जीजा भी उसका रेप करता था.

इस मामले में जिला न्यायालय ने दोषी दंपति के साथ-साथ अधेड़ पड़ोसी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 85,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है. जिसमें से 75000 रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने 5 साल की मासूम लड़की के साथ उसके ही जीजा और बहन द्वारा गलत काम करने तथा दूसरों को पैसे लेकर दुष्कर्म के लिए छूट देने वाले दीदी जीजाजी और पड़ोसी अधेड़ को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन पर 85,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है ।


Body:दरअसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक घर में रहने वाले दंपत्ति के घर मासूम बालिका के साथ अत्याचार की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी पुलिस ने जब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो कहानी सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। पांच साल की मासूम के माता-पिता के देहांत के बाद अपने जीजा और बहन के यहां आ गई थी बहन और जीजा उसे प्यार से रखने के बजाय प्रताड़ित किया करते थे आए दिन मारपीट, धूप में खड़ा रखना ,गर्म पानी शरीर पर डालना आम थी। ऐसी हरकतों से बालिका दहशत में आ गई थी इस बीच दुष्कर्मी जीजा ने बालिका को अपनी हवस का शिकार बना लिया बड़ी बहन बालिका का पक्ष लेने के बजाय उसकी मारपीट शुरू कर दी।


Conclusion:बड़ी बहन की नीचता की हद समय पार कर गई जब उसने पैसे लेकर पड़ोस में रहने वाले ईश्वरी उर्फ बाबा को लड़की के साथ दुष्कर्म करने की छूट दे दी। लगातार शारीरिक शोषण होने के बाद पड़ोसियों ने इस जुल्म की शिकायत महाराजपुरा थाने में की ।महाराजपुरा पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उनके खिलाफ चालान पेश किया। पास्को एक्ट अदालत में इसे नीचता की हद पार करने वाला अपराध बताया और तीनों को नरपिशाच की संज्ञा दी। कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद और उन पर 85,000 का अर्थदंड लगाया। इसमें से ₹75000 बालिका को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं ।
बाइट अनिल मिश्रा शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Nov 2, 2019, 3:44 PM IST
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