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मंदबुद्धि नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 20 हजार का जुर्माना

मंदबुद्धि नाबालिग के साथ रेप करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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Published : Nov 1, 2019, 10:11 PM IST

Updated : Nov 1, 2019, 11:33 PM IST

ग्वालियर। एक मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को ग्वालियर कोर्ट ने बेहद हैवानियत भरी घटना बताया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से पड़ोसी युवक ने लड़की के विश्वास को ठेस पहुंचाई है उससे उसका कृत्य किसी नर पिशाच से कम नहीं लगता है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है.

मंदबुद्धि नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद

न्यायालय ने 5 साल पहले के मामले में आरोपी नरेश राठौड़ को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया. इसके अलावा जुर्माने की राशि के रुप में 15 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया है.

बता दें कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र में नरेश राठौड़ ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.

ग्वालियर। एक मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को ग्वालियर कोर्ट ने बेहद हैवानियत भरी घटना बताया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से पड़ोसी युवक ने लड़की के विश्वास को ठेस पहुंचाई है उससे उसका कृत्य किसी नर पिशाच से कम नहीं लगता है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है.

मंदबुद्धि नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद

न्यायालय ने 5 साल पहले के मामले में आरोपी नरेश राठौड़ को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया. इसके अलावा जुर्माने की राशि के रुप में 15 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया है.

बता दें कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र में नरेश राठौड़ ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.

Intro:ग्वालियर
शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 5 साल पहले एक मंदबुद्धि नाबालिक लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना को कोर्ट ने बेहद हैवानियत भरी घटना बताया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से पड़ोसी युवक ने लड़की के परस्पर विश्वास को ठेस पहुंचाई है उससे उसका कृत्य किसी नर पिशाच से कम नहीं लगता है।


Body: न्यायालय ने 5 साल पहले की इस घटना में आरोपी नरेश राठौर को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। उस पर 20000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से ₹15000 लड़की को बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश भी किए हैं। दरअसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र में नरेश राठौर ने अपने पड़ोस में रहने वाली 16 साल की मंदबुद्धि लड़की को दुष्कर्म किया था।


Conclusion:घटना का पता लड़की की मां को उस समय लगा जब उसे पीरियड नहीं आए पूछने पर लड़की ने इशारों में नरेश की हरकत बयां कर दी। इस मामले में नरेश के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया जहां पास्को एक्ट की विशेष अदालत में दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा से दंडित किया ।
बाइट अनिल मिश्रा शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Nov 1, 2019, 11:33 PM IST
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