ETV Bharat / state

क्रशर संचालक पर करीब 12 लाख का जुर्माना, 30 दिन में जमा करने के आदेश - क्रशर संचालक बलवीर खनूजा

डिंडौरी में फर्जी रॉयल्टी के मामले में जुर्माने की राशि को 30 दिन में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि क्रशर संचालक बलवीर खनूजा को 27 फर्जी रॉयल्टी मामले में 12 लाख 27 हजार का जुर्माना लगाया गया था.

डिंडौरी में फर्जी रायल्टी के मामले में जुर्माना
author img

By

Published : Nov 8, 2019, 12:37 PM IST

Updated : Nov 8, 2019, 1:36 PM IST

डिंडौरी। क्रशर संचालक बलवीर खनूजा को 27 फर्जी रॉयल्टी मामले में 12 लाख 27 हजार का जुर्माना 30 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले में तत्कालीन कलेक्टर ने क्रशर संचालक बलवीर खनूजा पर जुर्माना लगाया था, जिस पर खनूजा ने जुर्माने के खिलाफ एक अपील दायर की थी. अपील को बीते 10 अक्टूबर को खारिज करते हुए 30 दिनों में रकम जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे.

क्रशर संचालक पर करीब 12 लाख का जुर्माना

दरअसल बलवीर खनूजा के नाम से पत्थर उत्खनन के लिए दो खदानें 5 साल के लिए स्वीकृत थीं, लेकिन दोनों खदानों से उस अवधि के दौरान रॉयल्टी की 27 फर्जी रसीदें मिलने से तत्कालीन कलेक्टर दोनों खदानों पर 4 लाख 29 हजार रुपए और 4 लाख 90 हजार 380 रुपए बकाया जमा करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ क्रशर संचालक बलवीर खनूजा ने संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म भोपाल में अपील की थी.

मामले में जिले के प्रभारी खनिज अधिकारी सुनील उइके का कहना है कि विभाग द्वारा बलवीर खनूजा से ब्याज सहित जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश दिए हैं.

डिंडौरी। क्रशर संचालक बलवीर खनूजा को 27 फर्जी रॉयल्टी मामले में 12 लाख 27 हजार का जुर्माना 30 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले में तत्कालीन कलेक्टर ने क्रशर संचालक बलवीर खनूजा पर जुर्माना लगाया था, जिस पर खनूजा ने जुर्माने के खिलाफ एक अपील दायर की थी. अपील को बीते 10 अक्टूबर को खारिज करते हुए 30 दिनों में रकम जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे.

क्रशर संचालक पर करीब 12 लाख का जुर्माना

दरअसल बलवीर खनूजा के नाम से पत्थर उत्खनन के लिए दो खदानें 5 साल के लिए स्वीकृत थीं, लेकिन दोनों खदानों से उस अवधि के दौरान रॉयल्टी की 27 फर्जी रसीदें मिलने से तत्कालीन कलेक्टर दोनों खदानों पर 4 लाख 29 हजार रुपए और 4 लाख 90 हजार 380 रुपए बकाया जमा करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ क्रशर संचालक बलवीर खनूजा ने संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म भोपाल में अपील की थी.

मामले में जिले के प्रभारी खनिज अधिकारी सुनील उइके का कहना है कि विभाग द्वारा बलवीर खनूजा से ब्याज सहित जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश दिए हैं.

Intro:एंकर _ डिंडौरी जिले का हाई प्रोफाइल फर्जी रॉयल्टी मामला एक बार फिर से गरमा गया है।जिसमें डिंडौरी नगर के नगर सेठ बलवीर खनूजा के खिलाफ 27 फर्जी रॉयल्टी मामले में 12 लाख 27 हजार 818 रुपये का जुर्माना 30 दिन के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए है।आपको बता दे कि मामला सालो पुराना है जब तत्कालीन कलेक्टर ने क्रेशर संचालक बलवीर खनूजा के द्वारा फर्जी रॉयल्टी जारी कर शासन को लाखों का चूना लगाया था।जिस पर जांच कर तत्कालीन कलेक्टर ने दो खदानों से प्राप्त 27 नग फर्जी रॉयल्टी पर लाखों का जुर्माना लगाया था जिसमें क्रेशर संचालक बलवीर खनूजा के द्वारा संचालक महोदय संचालक भौमिक तथा खनिकर्म भोपाल में जुर्माने के विरुद्ध 26 मार्च 2018 को अपील किया था जहाँ 10.10.2019 को संचालक द्वारा अपील निरस्त कर कलेक्टर के पारित आदेश को यथावत रखते हुए बकाया राशि ब्याज के साथ जमा करने के आदेश दिए गए है।


Body:वि ओ 01 डिंडौरी कलेक्टर ने डिंडौरी निवासी क्रेशर संचालक बलवीर खनूजा को दो पत्र जारी कर आदेशित किया है कि 30 दिवस के भीतर फर्जी रॉयल्टी जुर्माना की ब्याज सहित कुल राशि 12 लाख 27 हजार 818 रुपये की राशि खनिज विभाग में जमा करें। कलेक्टर कार्यालय से जारी दोनो पत्र में उल्लेख है कि डिंडौरी निवासी बलवीर खनूजा जिनके नाम से ग्राम सूबखार में खसरा न 142 के रकवा 0.348 हेक्टेयर क्षेत्र में पत्थर उत्खनन एवं ग्राम मढियारास में खसरा न 2598/2.2599/2 के रकवा 0.980 हेक्टेयर में पत्थर उत्खनन के लिए 5 वर्ष के लिए स्वीकृत था। लेकिन दोनों खदानों से उस अवधि के दौरान अभिवहन पासो के प्राप्त न होने के कारण तत्कालीन कलेक्टर ने दो पत्र जारी कर 28 फरवरी 2018 एवं 23 फरवरी 2019 को एक पक्षीय कर निर्धारण कर दोनो खदानों में राशि 4 लाख 29 हजार रुपये एवं 4 लाख 90 हजार 380 रुपये बकाया निकाल कर जमा करने आदेशित किया था लेकिन इस आदेश के विरुद्ध क्रेशर संचालक बलवीर खनूजा ने संचालक महोदय संचालनालय भौमिक एवं खनिकर्म भोपाल में अपील की थी।

वही इस पूरे मामले में जिला के प्रभारी खनिज अधिकारी सुनील उइके ने ईटीवी भारत को बताया कि उस समय निर्माण एजेंसी के द्वारा जब रॉयल्टी रसीदे प्राप्त हुई थी तो उसमें फर्जी रॉयल्टी रसीदे थी जिसे पुलिस को जांच के लिए भेज दिया गया था पुलिस कार्यवाही के लिए और जो खनिज विभाग के नियमो में रॉयल्टी में जो त्रुटियां थी क्वांटिटी मात्रा से संबंधित उंसके लिए जो जुर्माना लगाया गया था तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा जो अपील में शासन के पक्ष में फैसला हुआ है।जिसमें मय ब्याज के रॉयल्टी राशि वसूलने के आदेश बलवीर खनूजा को जारी किए गए है।

हैरत की बात है की खनिज विभाग के द्वारा सालो पहले बलवीर खनूजा के खिलाफ फर्जी रॉयल्टी मामले में पूर्ण दस्तावेज सहित शिकायत कोतवाली पुलिस में की गई थी जो आज दिन तक लंबित है।आखिर पुलिस इस मामले में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है जो जन चर्चाओं में है।


Conclusion:बाइट 01 सुनील उइके_ जिला प्रभारी खनिज अधिकारी डिंडौरी
Last Updated : Nov 8, 2019, 1:36 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.