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नाबालिग से बलात्कार का प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा - छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा और जिला सत्र न्यायालय को मिले विशेष न्यायालय के दर्जे के बाद, बुधवार को न्यायधीश निशा विश्वकर्मा ने नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है.

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कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
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Published : Feb 5, 2020, 8:34 PM IST

Updated : Feb 6, 2020, 5:52 PM IST

छिंदवाड़ा। अपर और जिला सत्र न्यायालय अमरवाड़ा को उच्च न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के लिए विशेष न्यायालय का दर्जा दे दिया है. वहीं बुधवार को न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी रामकुमार उईके को 10 वर्ष की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा


ये था मामला
बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर 2018 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया था कि शाम को उसके पति खेत में मजदूरी करने गए थे. वहीं वो अपने पांच बच्चों को घर में छोड़कर बर्तन साफ करने गई थी. वहां उसको पड़ोसियों ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की और आरोपी को थाने ले गए हैं.


वहां जाकर उसने अपने पति ओर नाबालिग लड़की से पूछा तो उन्होंने बताया कि आरोपी दुष्कर्म के इरादे से नाबालिग को अपनी बाइक पर बैठाकर नाले के तरफ ले गया. तभी पीड़िता के पिता और उसका एक साथी ने जाकर देखा तो आरोपी ने दोनों को आते देख भागने का प्रयास किया, जिसे घटनास्थल पर पकड़ लिया गया. वहीं थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई.


थाना चांद में अपराध क्रमांक 406/18 और विभिन्न धाराओं के तहत और पॉक्सो एक्ट विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. जहां प्रकरण विशेष आपात सत्र न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य और अभियोजन तर्क से सहमत होकर आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है.

छिंदवाड़ा। अपर और जिला सत्र न्यायालय अमरवाड़ा को उच्च न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के लिए विशेष न्यायालय का दर्जा दे दिया है. वहीं बुधवार को न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी रामकुमार उईके को 10 वर्ष की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा


ये था मामला
बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर 2018 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया था कि शाम को उसके पति खेत में मजदूरी करने गए थे. वहीं वो अपने पांच बच्चों को घर में छोड़कर बर्तन साफ करने गई थी. वहां उसको पड़ोसियों ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की और आरोपी को थाने ले गए हैं.


वहां जाकर उसने अपने पति ओर नाबालिग लड़की से पूछा तो उन्होंने बताया कि आरोपी दुष्कर्म के इरादे से नाबालिग को अपनी बाइक पर बैठाकर नाले के तरफ ले गया. तभी पीड़िता के पिता और उसका एक साथी ने जाकर देखा तो आरोपी ने दोनों को आते देख भागने का प्रयास किया, जिसे घटनास्थल पर पकड़ लिया गया. वहीं थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई.


थाना चांद में अपराध क्रमांक 406/18 और विभिन्न धाराओं के तहत और पॉक्सो एक्ट विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. जहां प्रकरण विशेष आपात सत्र न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य और अभियोजन तर्क से सहमत होकर आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है.

Intro:अमरवाड़ा एवं जिला सत्र न्यायालय में बुधवार को न्यायधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा द्वारा नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी आरोपी रामकुमार उईके को 10 वर्ष की सजा सुनाई गईBody:अमरवाड़ा - अपर एवं जिला सत्र न्यायालय अमरवाड़ा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के लिए विशेष न्यायालय का दर्जा दे दिया गया है
जिसमें बुधवार को पहला मामला पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायालय अमरवाड़ा की न्यायधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा द्वारा पॉक्सो एक्ट आरोपी रामकुमार धुर्वे को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है
मामला इस प्रकार बताया जाता है कि लड़की की मां ने रिपोर्ट में बताया कि 25 दिसंबर 2018 को शाम 4:00 बजे मेरे पति खेत में मजदूरी करने गए थे और मैं 5 बच्चों को घर में छोड़कर बर्तन साफ करने गई थी वहां मुझे पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी नाबालिक लड़की और रामकुमार को थाने ले गए हैं मैंने वहां जाकर मेरे पति ओर नाबालिक लड़की से पूछा तो उन्होंने बताया थी रामकुमार धुर्वे ने अपनी बाइक में बैठाकर भैंसा नाले के तरफ ले गया उसके साथ इज्जत लेने की गरज से बलात्कार करने का प्रयास किया की तभी पीड़िता के पिता और उसका एक साथी ने जाकर देखा तो आरोपी ने दोनों को आते देख भागने का प्रयास किया जिसे घटनास्थल पर पकड़ लिया गया और चांद जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर थाना चांद में अपराध क्रमांक 406/18 धारा 363 366 354 6/18 पॉक्सो एक्ट विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण विशेष आपात सत्र न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य व अभियोजन तर्क से सहमत होकर आरोपी रामकुमार धुर्वे को धारा 354 में 2 वर्ष तथा ₹500 का अर्थदंड और धारा 363 में 3 वर्ष और 366 में 5 वर्ष में धारा 6/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी लोकेश घोरमारे अपर लोक अभियोजक संदीप नेमा द्वारा पैरवी की गई

बाइट - लोकेश घोरमारे विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अमरवाड़ाConclusion:नाबालिग से बलात्कार करने के प्रयास के आरोपी को न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा द्वारा 10 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है
Last Updated : Feb 6, 2020, 5:52 PM IST
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